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आवक/जावक वसूल प्रपत्र

वसूली पर कमीशन
अदत्त लौटाए गए बिलों/चेकों का संचालन प्रभार


वसूली पर कमीशन

क. वसूली हेतु बिल (निर्बंध/प्रलेखी/मांग व मुद्दती बिल/आपूर्ति बिल):

स्लैब

दर

1,000/-रु. तक की रकम के लिए 28/-रु
1,000/-रु. से अधिक - 5,000/-रु. तक 51/-रु.
5,000/-रु. से अधिक - 10,000/-रु. तक 79/-रु.
10,000/-रु. से अधिक - 1.00 लाख रु. तक 7.85/-रु. प्रति हजार या उसका भाग
1.00 लाख रु. से अधिक - 10.00 लाख रु. तक 8.00 रु. प्रति हजार उसका भाग - न्यूनतम 786/-रु.
10.00 लाख रु. से अधिक 8.00 रु. प्रति हजार या उसका भाग - न्यूनतम 14,030/-रु.
" डाक टैरिफ़ '' के अधीन निर्धारित दर के अनुसार डाक शुल्‍क, कमीशन के साथ अलग रूप से वसूल किया जाएगा.
 

ख. वसूली के लिए चेक :

स्लैब

दर

500/-रु. तक
11/-रु.
1,000/-रु. से अधिक - 5,000/-रु. तक
17/-रु.
5,000/-रु. से अधिक - 10,000/-रु. तक
34/-रु.
10,000/-रु. से अधिक - 1.00 लाख रु. तक
51/-रु.
1.00 लाख रु. से अधिक - 10.00 लाख रु. तक 5.00 रु. प्रति हजार या उसका एक भाग
10.00 लाख रु. से अधिक 4.00 रु. प्रति हजार या उसका भाग - न्यूनतम 505/-रु.
10.00 लाख रु. से अधिक
3.50 रु. प्रति हजार या उसका भाग - न्यूनतम 11,500/-रु.
 
" डाक टैरिफ़ '' के अधीन निर्धारित दर के अनुसार डाक शुल्‍क, कमीशन के साथ अलग रूप से वसूल किया जाएगा.
 
अदत्त लौटाए गए बिलों/चेकों का संचालन प्रभार

अदत्त लौटाए गए बिलों/चेकों के संबंध में वसूली व प्रेषण शाखाएं, नीचे उल्लिखित शुल्‍क वसूल करेंगी.

  • स्थानीय चेक :

    i) हमारे खातेदारों द्वारा जारी किए गए लेकिन निधि की कमी के कारण समाशोधन के जरिए या काउंटर से ही हमारे यहां से लौटाए गए चेक.
    ii) हमारे ग्राहकों द्वारा हमारे पास रखे गए उनके खातों में जमा करने के इरादे से पेश किए गए परंतु दूसरे बैंकों द्वारा अदत्‍त लौटाए गए चेक.
    बचत बैंक खाता                                 -            22.00 रु. प्रति प्रपत्र
    सीए और ओडी/सीसी खाते                      -            29.00 रु. प्रति प्रपत्र
  • बाहरी चेक :

    उपरोक्त आई.बी. में यथा निर्धारित वसूली शुल्‍क का 50% जब कि न्‍यूनतम होगा 26/- रु.
  • स्थानीय/बाह्य बिल :

    उपरोक्त आई.बी. में यथा निर्धारित वसूली शुल्‍क का 50% जब कि न्‍यूनतम होगा 26/- रु.

    उपरोक्त मामलों में वसूलीकर्ता व प्रेषक बैंक/शाखाएं दोनों, सामान्य कमीशन वसूल न करें. लेकिन अगर, डाक खर्च, तार, टेलेक्स शुल्‍क आदि, जैसे फुटकर खर्च हो तो उसे पूरी तरह से वसूल किया जाए.
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