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विजया रक्षा
 
योजना का स्‍वरूप
पात्रता
प्रीमियम
लाभ
योजना का प्रशासन
दावे
विजया बैंक के जमा धारकों के लिए एक जीवन बीमा योजना

  • जीवन की बीमा रक्षा - 1 लाख रु.
  • दुर्घटना से मृत्‍यु - 2 लाख रु.
  • किफायती और अनुकूल
  • 55 वर्ष की उम्र तक जीवन बीमा रक्षा
  • स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षा नहीं होगी (सिर्फ अच्‍छी सेहत का घोषणा पत्र देना होगा)
  • आपके खाते में नामे डालकर प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा
  • 18-44 वर्ष की उम्र के लिए प्रीमियम - 325/- रु. प्रति वर्ष
  • आसान दावा निपटान प्रक्रिया
  • सहमति पत्र में दिए गए तरीके से नामिती को लाभ मिलेंगे
  • आय कर अधिनियम की धारा 88 के तहत कर घटौती
विजया बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ताल-मेल व्‍यवस्‍था के तहत अपने जमा धारकों को विजया रक्षा नामक जीवन बीमा रक्षा पेश करता है.
 
योजना का स्‍वरूप

इस योजना में, एक वर्ष नवीकरण सावधि बीमा योजना के अधीन वास्‍तविक मीयादी बीमा रक्षा प्रदान की जाएगी. योजना में सिर्फ मृत्‍यु के जोखिम के लिए बीमा रक्षा प्रदान की जाएगी.
 
पात्रता

जिस व्‍यक्ति का वैयक्तिक खाता हो (मीयादी जमाराशि, बचत और चालू खाते सहित) और जिसकी उम्र 18 और 54 वर्ष के बीच हो, इस योजना के लिए पात्र होगा. 18 वर्ष पूरा होने के बाद बीमा रक्षा शुरू होती है और 55 वर्ष की उम्र पर समाप्‍त हो जाती है. नाजुक बीमारियों* से ग्रस्‍त सदस्‍य, योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं हैं.

* नाजुक बीमारियों की परिभाषा इस प्रकार है:
आवेदक, एड्स, कैंसर से पीड़ित न हो, ऐसी स्थिति में न हो जिसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़े, प्ररूपी सीने के दर्द का इतिहास न हो, गुरदा विफल न हुआ हो, दिमाग का दौरा न पड़ा हो, लकवा न हुआ हो अथवा हृदय, फेफड़ा, यकृत अथवा गुरदा. जैसे खास अंगों का प्रतिरोपण न हुआ. आवेदक, उक्‍त नाजुक बीमारियों में से किसी से पीड़ित था तो वह योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है.
 
प्रीमियम

प्रीमियम को दो श्रेणियों में रखा गया है:

उम्र देय प्रीमियम
18 से 44 वर्ष 325/- रु. प्र.व.
45 से 54 वर्ष 575/- रु. प्र.व.
 
लाभ

सदस्‍य की स्‍वाभाविक मृत्‍यु होने पर, 1 लाख रु. और दुर्घटना से मृत्‍यु होने पर 2 लाख रु. की बीमाकृत रकम दी जाएगी.
 
लाभ पर प्रतिबंध

अगर योजना में शामिल हुए 45 दिनों के अंदर स्‍वाभाविक मृत्‍यु हो तो, कोई भी दावा नहीं दिया जाएगा. लेकिन दुर्घटना से मृत्‍यु होने पर ऐसा प्रतिबंध नहीं होगा.
 
योजना का प्रशासन

जमा धारक, विजया बैंक में एक आसान सा सहमति-सह-प्राधिकार पत्र पेश कर सदस्‍य बन सकता है जिसमें उम्र और अच्‍छी सेहत के बारे में मामूली घोषणा करनी पड़ती है और बैंक के नाम खाते में नामे डालकर प्रीमियम वसूल करने का प्राधिकार दिया जाता है. इसमें नामांकन की व्‍यवस्‍था भी है जिसे मास्‍टर पॉलिसी धारक अर्थात्; विजया बैंक द्वारा अभिलिखित किया जाएगा.
 
दावे

बीमादार की स्‍वाभाविक मृत्‍यु होने पर लाभ का दावा करने के लिए जरूरी है, दावा फार्म और मृत्‍यु प्रमाणपत्र. प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस तहक़ीक़ात रिपोर्ट, मरणोत्‍तर रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट की जरूरत होती है. ठीक तरह से भरे गए फार्म, विजया बैंक की संबंधित शाखा में पेश करने होंगे.
 
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