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  पाठ का आकार
   
   
बैंक में विभिन्‍न मानदंडों पर सेवा प्रभार
 
अध्याय - I
ऋण संबंधी सेवाएं
I. बही पन्‍ना , संसाधन व अन्य प्रभार
II. ॠणों / अग्रिमों के संबंध में प्रभार
    1.1 कृषीतर अग्रिम
    1.2 कृषी अग्रिम
    1.3 अस्थाई सीमाएं
  2. गोदाम प्रभार (सामान्य)
  3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के संबंध में प्रभार (लघु उद्योगों से भिन्‍न) :
    3.1 निरीक्षण प्रभार, निम्नलिखित दर से वसूल किए जाएंगे
  4. समस्त फुटकर खर्च
  5. कानूनी प्रभार
  6. रत्न मूल्य निरूपण प्रभार
  7. उपभोक्ता ॠणों पर संसाधन प्रभार
  8. वायदा प्रभार
  9. अन्‍य मामले
  10. संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अग्रणी बैंक शुल्क/प्रभार
  11. पूर्व-भुगतान, समय पूर्व समापन प्रभार
 
अध्याय II
आवक / जावक वसूली प्रपत्र
I. वसूली पर कमीशन
  1. वसूली के लिए बिल (निर्बंध/दस्तावेजी/मांग व मुद्दती बिल/आपूर्ति बिल)
  2. वसूली के लिए चेक
II. अदत्त लौटाए गए बिलों / चेकों / अदत्‍त लौटाए गए ईसीएस भुगतान के लिए संचालन प्रभार
 
अध्याय III
चेकों और बिलों की खरीद / भुनाई पर प्रभार
 
अध्याय IV
प्रेषण
I. प्रेषण पर कमीशन (डीडी / एमटी / टीटी)
II. बैंकर के चेकों / भुगतान आदेशों / स्थानीय ड्राफ्टों पर कमीशन
III. नकद पेश करने के प्रति प्रेषण (1.0 और 2.0, दोनों के लिए)
IV. इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
 
अध्याय V
देशी गारंटी
I. मान्य शुल्क की अनुसूची
 
अध्याय VI
देशी साख पत्र
1. अपरिवर्तनीय साख पत्र
2. देशी साख पत्र के बारे में सूचना देना
3. देशी साख पत्र की पुष्टि
4. परक्रामण प्रभार
5. फुटकर खर्च
6. देशी साख पत्र के अंतर्गत प्राप्त निर्बंध भुगतान
7. अतिदेय ब्‍याज
 
अध्याय VII
बैंकों द्वारा भुनाए गए टीटी
 
अध्याय VIII
विविध सेवाएं
1. सुरक्षा अभिरक्षा प्रभार
2. स्‍थाई अनुदेश
3. परिचालन संबंधी अनुदेशों के बारे में शुल्क
4. भुगतान रोकने संबंधी अनुदेशों को अभिलिखित करना
5. बचत बैंक खाते से अधिकतम आहरण करने के बारे में नियम का पालन न करना
6. चालू /बचत बैंक खाते में न्यूनतम शेषराशि न बनाए रखना
7. समय पूर्व खाते बंद करना
8. डुप्लिकेट पास बुक / लेखा विवरण / सावधि जमा रसीदें जारी करना
9. डुप्लिकेट ड्राफ्ट/बैंकर चेक/भुगतान आदेश जारी करना
10. ड्राफ्ट/बैंकर चेक/भुगतान आदेश रद्द करना
11. ड्राफ्टों /भुगतान आदेशों का पुनर्वैधीकरण
12. शोध क्षमता प्रमाणपत्र जारी करना
13. मांग जमा रसीदें जारी करना
14. चेक बुक जार करना
15. अनुप्रमाणन प्रभार
16. प्रमाणपत्र शुल्क
 
अध्याय - I
ऋण संबंधी सेवाएं
 
(सभी मामलों में, परिणामी प्रभार, निकटतम रुपए में पूर्णांकित किए जाएंगे)
 
बही पन्‍ना , संसाधन व अन्य प्रभार
I. बही पन्‍ना प्रभार
 
बही पन्‍नों के मामले में प्रति वर्ष प्रति बही पन्‍ना 67 रु. (बही पन्‍ने के एक हिस्से के लिए) कंप्यूटरीकृत पन्‍नों के मामले में (40 प्रविष्टियों अथवा उसके किसी अंश को एक बही पृष्ठ/पन्‍ने का माना जाएगा) प्रति पृष्ठ 84/- रु. की दर से बही पन्‍ना शुल्क वसूल कर प्रासंगिक प्रभार खाते में जमा किया जाएगा. लेकिन, ऊपर उल्लिखित सीमा तक, खाता धारक द्वारा रखी गई दैनिक और जमा शेषराशि के आधार पर निशुल्क बही पन्‍ने दिए जा सकते हैं.
औसत जमा शेषराशि (दैनिक औसत) निशुल्क बही पृष्ठों/बही पन्‍नों की संख्या
25,000/-रु तक कुछ नहीं
25,001/-रु. से 50,000/-रु. तक 3
50,001/-रु. से 1,00,00/-रु. तक 6
1,00,001 रु. से 2,00,000/- रु. तक 11
2,00,000/- रु. से अधिक सभी
 
नोट/स्पष्टीकरण
1. 1. ये शुल्क सभी चालू खातों, ओडी(सावधि जमाराशियों के प्रति ओडी सहित), सीसी और ॠण खातों पर वसूल किया जाएंगे. लेकिन, एलटीडी खातों और 20 सूत्री कार्यक्रम, डीआरआई, आईआरडीपी आदि के अंतर्गत कम़ज़ोर वर्गों को मंजूर किए गए ॠणों एवं अग्रिमों पर ये शुल्क नहीं लगाए जाएंगे. उपभोक्‍ता ऋणों और रत्न ॠणों के संबंध में, बैंक द्वारा यथा निर्धारित प्रभार के साथ-साथ प्रभार का 12.24% लिया जाएगा.
2. 2. चालू खातों के संबंध में अर्ध-वार्षिक आधार पर और ओडी, ओएलसीसी और केएलसीसी खातों के संबंध में तिमाही आधार पर बही पन्‍ना शुल्क लगाया जाएगा.
 
II. ॠण / अग्रिम संबंधी प्रस्‍तावों के लिए संसाधन प्रभार
    1.1 सभी कृषीतर अग्रिम :
     
ॠण राशि /सीमा (निधि आधारित एवं
निधियेतर आधारित सीमाओं, दोनों को मिलाकर)
शुल्क
25,000/-रु. तक कुछ नहीं
25,001/- रु. से 2,00,000/- रु तक 112/- रु.
2,00,001/- रु. से 1.00 करोड़ तक प्रति 1.00 लाख रु. अथवा उसके अंश के लिए 224/- रु.
1.00 रु. करोड़ से अधिक 1 करोड़ रु. के लिए 22408/- रु. + प्रति 1.00 लाख रु. अथवा उसके अंश के लिए 140/- रु.
      कृपया नोट करें: आवास ऋण के मामले में:
क) 2 लाख रु. तक - 112/- रु
ख) 2 लाख रु. से अधिक - 2 करोड़ रु. तक : 112/- रु. प्रति 1 लाख अथवा उसका अंश
ग) 1 करोड़ से अधिक - 1 करोड़ के लिए 11,224/-रु. + 140/- रु. प्रति 1 लाख अथवा उसका अंश
 
    1.2 सभी कृषी अग्रिम
      क. चाहे नाबार्ड पुनर्वित्त योजना/नाबार्ड की स्व-चालित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत शामिल किया गया हो या नहीं.
     
ॠण राशि /सीमा शुल्क
25,000/-रु. तक व सहित कुछ नहीं
25,001/- रु. से 2,00,000/- रु तक 112/- रु.
2 लाख रु. से अधिक व 1.00 करोड़ रु तक प्रति 1.00 लाख रु. अथवा उसके अंश के लिए 112/- रु.
1.00 रु. करोड़ से अधिक कुल परियोजना परिव्यय पर 0.5% + प्रभार का 12.24%
      ख. आईआरडीपी और सरकार प्रायोजित अन्य योजनाओं के अंतर्गत ॠणों के मामले में संसाधन प्रभार वसूल करने की जरूरत नहीं होगी.
      ग. नीचे उल्लिखित मामलों में " संसाधन प्रभार '' वसूल न किया जाएः
        i. हमारी ही जमाराशियों की जमानत पर दिए गए ॠण /अग्रिम.
        ii. शोध क्षमता प्रमाणपत्र जारी करना.
        iii. केवल सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर दिए गए ॠण / अग्रिम (अगर मूल प्रतिभूतियों के रूप में न कि संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार की गई हों).
        iv. आरईसी - एसपीए योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ॠण.
        v. सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ॠण.
        vi. हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दी गई सीमाओं के संबंध में.
        vii. जाने-माने बैंकों के साख पत्रों के अंतर्गत शामिल एफडीबीपी/एफयूडीबीपी लेन-देन के संबंध में.
        viii. वी-कैश, वी-इक्विप, वी-पेशेवर, वी-व्‍हील्‍स, वी-मंगला के संबंध में.
      घ. वार्षिक नवीकरण तारीख से पहले बढ़त/आशोधन के मामले में, केवल बढ़ाए गए अंश के लिए संसाधन प्रभार वसूल किया जाएगा.
      ङ. सामान्यतः कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं की अवधि, मंजूरी / नवीकरण तारीख से एक वर्ष तक होती है.
        i. अगर ॠण सीमाएं बढ़ानी हो तो, बढ़ाई गई अवधि के लिए यथानुपात संसाधन प्रभार वसूल किया जाएगा.
        ii. अगर बढ़ाई गई अवधि के अंदर सीमाओं का नवीकरण न हो तो, सीमाओं का अंतिम नवीकरण होने तक मौजूदा सीमाओं पर यथानुपात संसाधन प्रभार वसूल किया जाएगा.
      च. विवेकाधीन अधिकारों के अंतर्गत दी गई तदर्थ सुविधाओं के मामले में भी, संसाधन प्रभार वसूल किए जाएंगे.
      छ. कृषि और कृषीतर सीमाएं / ॠण लेनेवाले पक्षकारों के मामले में, समस्त सीमाओं को एक साथ मिलाया जाए और अगर उनकी प्राप्तियां, 25,000/- रु. से अधिक हो तो ऊपर उल्लिखित प्रभार वसूल किए जाएंगे.
      ज. कृषि ओडी, कृषि नकदी ॠण, विजया कृषि कार्ड, विजया कृषि विकास, विजया प्लांटर्स कार्ड आदि जैसे कृषि के अंतर्गत दी गई परिचालन सुविधाओं के मामले में, निश्चित सीमा पर वार्षिक आधार पर संसाधन प्रभार वसूल किया जाएगा.
    1.4 अस्थाई सीमाएं
      किसी भी प्राधिकारी के विवेकाधीन अधिकारों के अंतर्गत दी गई अस्थाई स्वरूप की ॠण सुविधाओं के मामले में, समग्र अवधि के लिए संसाधन प्रभार अवश्य लगाया जाएगा.
  2. गोदाम प्रभार (सामान्य)
    2.1 गोदाम निरीक्षण प्रभार नीचे उल्लिखित दर से लिया जाएगा:
     
सीमाएं शुल्क की दर
25,000/-रु. तक व सहित कुछ नहीं
25,000/- रु. से अधिक व 2लाख रु. तक व सहित प्रति निरीक्षण अधिकतम 75/- रु. होते हुए वास्तविक खर्च तथा प्रति वर्ष अधिकतम 1000/- रु.
2.00 लाख रु. से अधिक प्रति निरीक्षण न्यूनतम 100/- रु. होते हुए वास्तविक खर्च. कोई अधिक तम उच्चतम सीमा नहीं है.
    2.2 गोदाम निरीक्षण करने के लिए स्टाफ को प्रदत्त विराम भत्ता, यात्रा भत्ता आदि, संबद्ध पक्षकारों से, उक्त 2.1 में निर्दिष्ट प्रभार के अतिरिक्त वसूल किया जाएगा.
    2.3 निम्नलिखित मामलों में भी, उक्त 2.1 में उल्लिखित गोदाम प्रभार वसूल किए जाएंगे:
      - उन मामलों में जहां पक्षकार ने गोदाम का निरीक्षण करने के लिए सवारी उपलब्ध कराई हो.
- उन मामलों में जहां गोदाम, शाखा परिसर के निकट हो और निरीक्षण करने के लिए कोई खर्च न
  उठाया गया हो.
  3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के संबंध में प्रभार (लघु उद्योगों से भिन्‍न ) :
    3.1 निरीक्षण प्रभार, निम्नलिखित दर से वसूल किए जाएंगेः
     
ॠण / अग्रिम
शुल्क की दर
5,000/-रु. तक व सहित कुछ नहीं
5,000/- रु. से अधिक व 25,000/- रु. तक प्रति उधारकर्ता प्रति वर्ष अधिकतम 56 /-रु. होते हुए प्रति उधारकर्ता प्रति निरीक्षण 22 /- रु.
25,000/- रु से अधिक तथा 2.00 लाख रु. तक व सहित प्रति निरीक्षण 45/- रु. अथवा किया गया वास्तविक खर्च, जो भी अधिक हो, जब कि प्रति उधारकर्ता प्रति वर्ष अधिकतम 281/- रु. है.
2.00 लाख रु. से अधिक प्रति निरीक्षण 84/- रु. अथवा किया गया वास्तविक खर्च, जो भी अधिक हो.
      नोटः
      क. निरीक्षण प्रभार में शामिल है, मंज़ूरी पूर्व निरीक्षण, स्थल का निरीक्षण, मंज़ूरी उपरांत निरीक्षण और गोदाम निरीक्षण प्रभार. लेकिन, 2 लाख रु. से अधिक रकम के ॠणों के लिए निर्धारित प्रभार, केवल न्यूनतम हैं और शाखाएं, अपने कार्यभार और उसके लिए लगनेवाले समय के आधार पर अधिकतर प्रभार वसूल कर सकती हैं.
        ऋण खाते बंद करते समय, मुकदमा दायर, आज्ञप्‍त और एनपीए खातों से निरीक्षण प्रभार वसूल किए जाएंगे.
      ख. वी-कैश, वी-आईपीओ, वी-निवेश, रत्‍न ऋण के मामले में निरीक्षण प्रभार लागू नहीं होता है.
      ग. वी-पेशेवर, वी-व्‍हील्‍स, वी-इक्विप, वी-स्‍व-शक्ति के मामले में निरीक्षण प्रभार नहीं लिया जाएगा.
    3.2 गोचर प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूति के आधार पर दिए गए पूंजीगत और सावधि ऋण:
      क. 10.00 लाख रु. तक की ऋण सीमाओं के लिए : 500/- रु. प्रति उधार खाता.
(स्‍टाफ खातों से भिन्‍न और अन्‍य छूट प्राप्‍त श्रेणी जैसे; रत्‍न ऋण, एलटीडी आदि.)
      ख. 10.00 लाख रु. से अधिक ऋण सीमाओं के लिए : 1000/- रु. प्रति उधार खाता.
  4. उधार खातों का शोधन करने के लिए जैसे; निरीक्षण, मंजूरी पूर्व और मंज़ूरी उपरांत निरीक्षण, वसूली करने संबंधी दौरे, बीमा, भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनों, वाहनों के संबंध में अनुमोदित मूल्य निरूपकों को देय मूल्यांकन प्रभार, नोटिस भेजने आदि के मामले में वास्तव में किए गए समस्त फुटकर खर्च को उधारकर्ता से वसूल किया जाएगा.
  5. कानूनी प्रभार : अगर कोई हो तो अलग रूप से वसूल किया जाएगा
  6. रत्‍ण ॠणों के मामले में, बैंक द्वारा निर्धारित दर से, रत्न मूल्य निरूपण प्रभार अलग रूप से वसूल किए जाएंगे.
  7. उपभोक्ता ॠणों पर संसाधन प्रभार :
   
ॠण सुविधा का स्वरूप
शुल्क
वी-कन्‍यादान, वी-पेंशन, वी-आरोग्‍य, वी-सोलर हीटिंग, वी-सोलर लाइटिंग, वी-बंधक ॠण की मात्रा के आधार पर मद सं. 1.1 और 1.2 के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट दर.
वी-निवेश ऋण का 0.10% + तय किए गए प्रभार का 12;24% - अधिकतम 112/- रु.
वी-आईपीओ ऋण का 0.10% + तय किए गए प्रभार का 12;24% - न्‍यूनतम 112/- रु.
वी-रेंट 100/- रु. प्रति लाभ अथवा उसका अंश
    वी-बंधक के मामले में, अगर सुविधा, नकदी ऋण (विविध) के रूप में हो तो, 5 वर्ष के लिए सीमा मंजूर करने के बावजूद पहले सिर्फ संसाधन प्रभार लिया जाएगा.
  8. वायदा प्रभार : सीमाओं का उपयोग न करने / कम उपयोग करने पर, 1 करोड़ रु. और उससे अधिक कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं पते रहे उधारकर्ताओं के मामले में 0.25% प्र.व. की दर से वायदा प्रभार लिया जाएगा. मंजूर की गईं निर्यात ऋण सीमाओं और बिला भुनाई सीमाओं के लिए इससे छूट है. ऋण का पूर्व भुगतान करने से प्राप्‍त आय को प्रासंगिक प्रभार अथवा वायदा प्रभार के तहत लिया जाएगा.
  9. अन्य मामले :
    क. मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार हर बार शेयरों के प्रतिस्थापन के समय सेवा शुल्क अर्थात्; प्रति प्रतिस्थापन 56/- रु. वसूल किया जाएगा.
    ख. सहायता संघीय बैठकों में भाग लेने / कारखाने आदि का निरीक्षण करने के लिए उठाए गए खर्च, उधारकर्ता से वसूल किए जाएं.
    ग. जहां तक संसाधन प्रभारों की वसूली का संबंध है, जहां कहीं हम सहायता संघ के लीडर/सदस्य हों, हमारे बैंक द्वारा मंजूर सीमा के अंश पर संसाधन प्रभार वसूल करना होगा.
    घ. जहां तक नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्रदान की गई परियोजनाओं पर संसाधन प्रभार वसूल करने का संबंध है, सहायता संघ के लीडर को, मंजूर की गई कुल सीमाओं पर 0.5% की दर से उसे वसूल करना होगा और उसे यथानुपात अन्य सदस्य बैंकों में बांटना होगा. अगली बार सीमाओं को ब़ढ़ाते/उनका नवीकरण करते समय/उनमें आशोधन करते समय हर बार यही प्रकिया अपनानी होगी.
  10. संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अग्रणी बैंक शुल्क/प्रभार:
    10.1 जहां कहीं हम सहायता संघ के लीडर हों, सहायता संघ से कुल मिलाकर कुल ॠण सीमाओं (निधि आधारित और निधियेतर आधारित सीमाएं, दोनों मिलाकर) पर नीचे उल्लिखित दर से अग्रणी बैंक शुल्क वसूल किया जाएगा और उसके साथ 12.24% की दर से सेवा कर भी लिया जाएगा.
      क. नीचे उल्लिखित किसी भी मानदंड की पूर्ति करनेवाले उधार खातों के संबंध में 0.125% प्र.व. की दर से:
        i. सभी बैंकों में खाता, मानक आस्ति हो.
        ii. खाता गुणात्मक और फायदेमंद हो (गत में उपयोग के स्तर के आधार पर)
        iii. उक्त (I) के अधीन, ऐसा खाता, 100% निर्यात उन्मुख इकाई हो.
      ख. अन्य सभी मामलों में, 0.25% प्र.व. की दर से शुल्क वसूल कर और उसे सेवा शुल्क प्रभार खाते में जमा किया जाएगा.
    10.2 जहां कहीं, शाखाएं / कार्यालय, सभी सदस्य बैंकों की ओर से, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत समग्र निधियेतर आधारित ॠण सुविधाएं प्रदान करें, सेवा शुल्क के प्रति 30% कमीशन अपने पास रखकर निधियेतर आधारित सीमाओं पर वसूली की गई कमीशन और अन्य प्रभारों का केवल 70% हिस्‍सा + 12.24% की दर से सेवा कर, सभी सहायता संघीय बैंकों (हमारे बैंक सहित) में बांटा जाएगा.
    10.3 गोदाम निरीक्षण प्रभार, बही पन्‍ना प्रभार जैसे दूसरे सभी प्रभार, उधारकर्ता से वसूल किए जाएंगे और इसे सदस्य बैंकों में नहीं बांटा जाएगा.
    10.4 सहायता संघीय बैठकों के मामले में, स्टाफ को प्रदत्त यात्रा भत्ता, विराम भत्ता आदि और साथ ही बैठक बुलाने के लिए उठाए गए अन्य फुटकर खर्च को पक्षकारों से वसूल किया जाएगा.
  11. पूर्व भुगतान, पूर्व समापन प्रभार :
    1. ऋणों का पूर्व भुगतान करने पर, वास्‍तव में पूर्व प्रदत्‍त /नियत तारीख पहले प्रदत्‍त रकम पर 1% की दर से प्रभार वसूल कर प्रासं‍गिक प्रभार अथवा वायदा प्रभार खाते में लिया जाएगा.
    2. आवास ऋणों के मामले में, ऋण लिए 5 वर्षों के अंदर पूर्व भुगतान / पूर्व समापन / दूसरे बैंक की तरफ मुडने पर बकाया शेषराशि पर 1 % दंड लगाया जाएगा.
    3. जब कभी ब्‍याज घटाने पर सहमति हुई हो, अब तक बकाया शेषराशि पर 2 % की दर से अथवा ऋण की बची हुई अवधि के लिए ½ % प्रति वर्ष की दर से, जो भी कम हो, पूर्व समापन प्रभार वसूल किया जाएगा(सभी सावधि ऋणों के लिए).
      जब तक सावधि ऋण, उधारकर्ता की खुद की निधि से बंद न किया गया हो, अगर मंजूर किए गए ऐसे ऋण नियत तारीख से पहले बंद किए गए हों तो पूर्व समापन प्रभार लिया जाएगा और इसे माफ करने का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी दे सकेगा.
 
अध्याय II
आवक / जावक वसूली प्रपत्र
 
(सभी मामलों में, परिणामी प्रभार, निकटतम रुपए में पूर्णांकित किए जाएंगे)
I. वसूली पर कमीशन
  क. वसूली के लिए बिल (निर्बंध/दस्तावेजी/मांग व मुद्दती बिल/आपूर्ति बिल)
   
स्लैब
दर
1000/- रु. तक की रकम के लिए 28/- रु.
1000/- रु. से अधिक - 5000/- रु. तक 51/- रु.
5000/- रु. से अधिक - 10,000/- रु. तक 79/- रु.
10,000/- रु. से अधिक - 1 लाख रु. तक प्रति हज़ार या उसके अंश के लिए 7.85 रु.
1 लाख रु. से अधिक - 10.00 लाख रु. तक न्यूनतम 786/- रु. होते हुए प्रति हज़ार या उसके अंश के लिए 8.00/- रु.
10.00 लाख रु. से अधिक अधिकतम 14,030/- रु. होते हुए प्रति हज़ार या उसके अंश के लिए 8.00/- रु.
डाक शुल्क, कमीशन के साथ अलग रूप से वसूल किया जाएगा.
  ख. वसूली के लिए चेक.
   
स्लैब
दर
5000/- रु. तक 11/- रु.
500/- रु. से अधिक - 1000/- रु. तक 17/- रु.
1000/- रु. से अधिक - 5,000/- रु. तक 34/- रु.
5,000/- रु. से अधिक - 10,000 रु. तक 51/- रु.
10,000/- रु. से अधिक - 1 लाख रु. तक प्रति हज़ार या उसके अंश के लिए 5.00 रु.
लाख रु. से अधिक - 10.00 लाख रु. तक न्यूनतम 505/- रु. होते हुए प्रति हज़ार या उसके अंश के लिए 4.00/- रु.
10 लाख रु. से अधिक अधिकतम 11,500/- रु. होते हुए प्रति हज़ार या उसके अंश के लिए 4.00/- रु.
डाक शुल्क, कमीशन के साथ अलग रूप से वसूल किया जाएगा.
II. अदत्त लौटाए गए बिलों / चेकों / अदत्‍त लौटाए गए ईसीएस भुगतान के लिए संचालन प्रभार.
   
  1. स्थानीय चेक:
   
i. हमारे खाता धारकों द्वारा जारी किए गए परंतु धनराशि के अभाव में समाशोधन के जरिए अथवा काउंटर पर हमसे अदत्त लौटाए गए चेक बचत बैंक खाते के मामले में 22/- रु. प्रति प्रपत्र और चालू / ओवरड्राफ्ट / नकदी ऋण खातों के मामले में 29/- रु. प्रति प्रपत्र
ii. हमारे ग्राहकों द्वारा हमारे पास उनके खातों में जमा किए जाने के लिए जमा कराए गए परंतु दूसरे बैंकों द्वारा अदत्त लौटाए गए चेक
  2. बाहरी चेक : : ऊपर ' i.ख ' में यथा निर्धारित वसूली प्रभार का 50%, जब कि न्यूनतम 26/- रु. होंगे.
  3. स्थानीय / बाहरी बिल: ऊपर ' i.क ' में यथा निर्धारित वसूली प्रभार का 50%, जब कि न्यूनतम 26/- रु. होंगे.

उक्त मामलों में, वसूलीकर्ता और प्रेषणकर्ता शाखाओं/बैंकों द्वारा सामान्य कमीशन लगाया जाए. लेकिन, अगर डाक , तार, टेलेक्स आदि के प्रति कोई खर्च किया गया हो तो उसे पूरी तरह वसूल किया जाएगा.

केंद्र / राज्य सरकार और सशस्त्र सेना बल के पेंशनभोगियों के पेंशन बिलों / पेंशन चेकों की वसूली / भुनाई पर कोई सेवा शुल्क न लिया जाए. इन मामलों में फुटकर खर्च को पूरी तरह वसूल किया जाएगा.

वसूली के लिए भेजे गए स्थानीय ख़ज़ाना चेकों पर कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा. इन मामलों में अगर कोई फुटकर खर्च किया गया हो तो उसे वसूल किया जाएगा.

उन केंद्रों में जहां वसूली के लिए अन्य स्थानीय बैंकों के पास भेजे गए चेकों / प्रपत्रों के संबंध में कोई समाशोधन सुविधा उपलब्ध न हो, अगर कोई फुटकर खर्च किया गया हो तो, मात्र उसे वसूल किया जाएगा और इन मामलों में कमीशन नहीं लिया जाएगा.

काउंटर पर परिपक्व सावधि जमाराशियों की वसूली करते समय भुगतान आदेश / बैंकर चेक जारी करने के लिए यथा लागू शुल्क वसूल किया जाएगा. अगर वसूली करने की प्रक्रिया में बाहर के केंद्र/स्थान में धनराशि प्रेषित करनी पड़े तो प्रेषण के लिए यथा लागू शुल्क वसूल किया जाएगा. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि जब कभी अन्य बैंकों की सावधि जमा रसीदें वसूली के लिए प्राप्त हों और भुगतान के लिए प्रस्तुत की जाएं, अगर दूसरे बैंक सेवा शुल्क लगाए तो, अन्य बैंक के ऐसे सेवा प्रभार प्राप्तियों में से वसूल किए जाएंगे.

लेकिन, अगर प्राप्तियां, हमारे पास सावधि जमाराशियों के रूप में हो तो ऐसा शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

हमारे बैंक की बाहरी शाखाओं की वसूली के लिए प्राप्त सावधि रसीदें सम मूल्य पर स्वीकार की जाती हैं.

स्वतंत्रता सैनिक : स्वतंत्रता सैनिकों के पेंशन बिलों/पेंशन चेकों की वसूली/भुनाई पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

रक्षा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जम्मू और कश्मीर राइफल्स, सीआईएसफ के कर्मचारी और उनकी इकाइयों के खाते और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारी -

रक्षा कर्मचारियों / भूतपूर्व सैनिकों / रक्षा इकाइयों / सेवा में रहते समय मृत रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं के चेकों की वसूली के ब्यौरे अध्याय - VIII में प्रस्तुत हैं.

मृत सैनिकों के निकट रिश्तेदारों को अनुमति दी जाए कि वे, रेजिमेंटों / यूनिटों से प्राप्त अनुग्रह राशि से संबंधित चेकों को सम मूल्य पर वसूल किया जाएगा, अंतिम जमा शेषराशि का भुगतान प्राप्त किया जाएगा और साथ ही सशस्त्र सेना बल भविष्य निधि और परिवार पेंशन का भुगतान प्राप्