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विजया गृह ऋण
   
प्रयोजन ब्‍याज दर
पात्रता संसाधन प्रभार
ऋण की मात्रा चुकौती
ऋण की हक़दारी प्रतिभूति
मार्जिन गारंटीकर्ता
फार्म डाउनलोड करें - एचटीएमएल | पीडीएफ प्रोत्‍साहन
उधारदाताओं की देयता संबंधी उचित व्‍यवहार संहिता
 
अलग-अलग व्यक्ति, घट/फ्लैट बनाने/खरीदने और साथ ही मौजूदा घर/फ्लैट की मरम्मत कराने/उसका नवीकरण कराने के लिए आवास ऋण ले सकते हैं.
 
प्रयोजन

योजना के तहत इस प्रयोजन के लिए ऋण दिया जाएगाः
  1. पहले ही खरीदे गए/अपने नाम रहे प्लॉट/साइट पर घर बनाने के लिए
  2. प्लॉट/साइट खरीदने और उस पर घर बनाने के लिए
  3. नया घर/फ्लैट खरीदने के लिए
  4. 30 वर्ष और उससे कम पुराना घर/फ्लैट खरीदने के लिए
  5. 50 वर्ष और उससे कम पुराने मौजूदा घर की मरम्मत/उसका नवीकरण कराने के लिए(किचन कैबिनेट, रैक, वार्ड रोब, इलेक्ट्रिक/सोलर पावर फिट्टिग्स)(गृह सुधार ऋण)
  6. मौजूदा घर बढ़ाने के लिए गृह विस्तार ऋण
  7. मौजूदा/पुराने घर की बिक्री और नए घर की खरीदारी के बीच की अवधि के लिए अल्पावधि पूरक ऋण(गृह पूरक ऋण) -मौजूदा घर के बाजार मूल्य के 80% तक - खरीदे जानेवाले नए घर की लागत के 80% तक, जो भी हो. लेकिन इसके लिए नए घर की जमानत अनिवार्यतः देनी होगी.
  8. अन्य बैंकों/अन्य उधार देनेवाली कंपनियों/एजेंसियों से लिए गए मौजूदा आवास ऋण का भार ग्रहण करने के लिए
 
पात्रता

  1. 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सारे व्यक्ति पात्र होंगे
  2. आवेदनकर्ता/हिताधिकारी के पास, मंजूर अवधि के अंदर ब्याज के साथ ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त आय होनी चाहिए.
  3. अगर ऋण की मात्रा तय करने के लिए सिर्फ वेतन आय पर विचार किया जा रहा हो तो ऐसे वेतन-भोगी स्‍थाई नौकरी पर होने चाहिए, न कि परिवीक्षाधीन. उन व्यक्तियों पर भी विचार किया जा सकता है जो अधिवर्षिता के करीब पहुँचे हों और आवेदन किए गए ऋण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ पाते हों.
 
ऋण की मात्रा

न्यूनतम ऋण राशि 1.00 लाख रु. है.
अधिकतम - कोई भी रकम - ऋण की पात्रता के अधीन निर्दिष्ट मार्जिन घटाने के बाद लागत के अनुसार जरूरत के मुताबिक.

मरम्मत/नवीकरण के मामले में - अधिकतम 10 लाख रु.
 
ऋण की हक़दारी

वेतन-भोगी : 60 महीने के कुल वेतन तक
दूसरों के लिए : मासिक औसत आय (पिछले 24 महीनों का मासिक औसत) के 60 गुना तक
 
मार्जिन

आम तौर पर लागत का 20%; लागत में शामिल होंगे; भूमि लागत, पंजीकरण शुल्‍क, वार्ड रोब, पेलमेट्स, ड्रेस्सिंग मिरर, किचन कैबिनेट/रैक, गीसर आदि जैसे जुड़नार.
 
ब्‍याज दर

15.02.2007 से (बीपीएलआर = 12.25%)

रकम

ब्‍याज दर प्रति वर्ष

ऋण की चुकौती

अस्थिर (बीपीएलआर से जुडा)

स्थिर

5 वर्ष तक चुकाने पर 9.25% 9.00 %
5 वर्ष से अधिक - 10 वर्ष तक चुकाने पर 9.75 % 9.75 %
10 वर्ष से अधिक - 15 वर्ष तक चुकाने पर 10.00 % लागू नहीं (स्थिर नहीं)
15 वर्ष के बाद चुकाने पर 10.50% लागू नहीं (स्थिर नहीं)

संशोधित मुद्दत आधारित दर, इससे पहले मंजूर किए गए परंतु सबसे पहले 15.02.2007 को या उसके बाद संवितरित सभी नए आवास ऋणों और ऋणों के लिए लागू होंगी. अस्थिर दर पद्धति के तहत आवास ऋण के मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए ब्‍याज दर में, इस वजह से परिवर्तन नहीं होगा कि बैंक की पीएलआर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.
 
चुकौती

6 से 18 महीने के चुकौती अंतराल सहित 20 वर्ष तक सामान्‍यत: समान मासिक क़िस्तों में(ईएमआई).
अधिकतम चुकौती अवधि, 20 वर्ष से अधिक अथवा उधारकर्ता की उम्र 70 तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, नहीं होनी चाहिए.
लचीला/परिवर्तनीय ईएमआई को भी निश्चित किया जा सकता है:
  1. अगर एफडी, एलआईसी की एसवी, एनएससी/केवीपी जैसी अधिक नकदी संपार्श्विक प्रतिभूतियां पेश की गई हो तो, इन प्रतिभूतियों के कुल मूल्‍य को मंजूर की गई कुल ऋण राशि से घटाने के बाद ईएमआई निश्चित की जाएगी.
  2. अगर भविष्‍य में वेतन-आय में काफी हद तक बढ़त हो तो, उधारकर्ता की दरख्‍वास्‍त पर ईएमआई का परिकलन किया जा सकता है.
 
प्रतिभूति

शाखाओं को उस साईट और भवन/बनाए गए फ्लैट/बनाए/खरीदे जानेवाले फ्लैट की, जिसके लिए वित्‍तीय सहायता दी जा रही हो, जमानत लेनी होगी बशर्ते कि संतोषजनक ढंग से मूल्‍यांकन किया गया हो और संपत्ति के संबंध आवेदनकर्ता का बेचने लायक हक, स्‍पष्‍ट और भार मुक्‍त हो.
 
गारंटीकर्ता

पति/पत्‍नी/बालिग बच्‍चों की गारंटी पर आग्रह किया जाएगा. अगर संपत्ति संयुक्‍त नामों में हो तो, सह-मालिक को सह-आवेनकर्ता के रूप में लिया जाएगा. अगर ऋण राशि और चुकौती का हिसाब लगाते समय पति/पत्‍नी की आय की गणना की गई हो तो पति/पत्‍नी को सह-आवेदनकर्ता के रूप में शामिल किया जाएगा.
 
प्रोत्‍साहन

अगर 12 समान मासिक क़िस्तें वक्‍त पर चुकाई गई हो तो प्रोत्‍साहन के तौर पर, 12 महीने के समान मासिक क़िस्तों के समतुल्‍य, बैंक में पहले से ही बंधक रखी गई घर की संपत्ति की निरंतर जमानत पर वैयक्तिक ऋण (वी-कैश) दिया जाएगा जिसे 36 महीनों में चुकाना होगा.
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