नए वाहनों के मामले में सहायक उपकरणों और पंजीकरण खर्च सहित वाहन की लागत/बीजक मूल्य के 80% तक ऋण
के लिए अनुमोदन दिया जा सकता है.
पुराने / इस्तेमाल किए गए वाहनों के मामले में, अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता / सरकारी मूल्य
ांकनकर्ता द्वारा तय किए गए बाजार मूल्य / मूल्य का, जो भी कम हो, 80%.