लघु व्यवसाय, पेशेवर अथवा स्व-नियोजित गतिविधियों और फुटकर व्यापार के लिए आर्थिक
ज़रूरतें पूरी करने के लिए महिला उद्यमियों को सहायता देना और महिला उद्यमियों को ॠण सुविधाएं देना. इन
गतिविधियों के लिए सावधि ॠण/कार्यकारी पूंजी दी जाती है :
सिर्फ निवासी व्यक्तियों को, जो हमारे ग्राहक हैं.. अगर हमारे बैंक के ग्राहक न
हों तो, आवेदक/कों को खाता खोलने के लिए अपेक्षित मानदंडों का पालन करते हुए हमारे बैंक में खाता खोलना
होगा.
महिलाएं, स्वाम्य/साझेदारी फर्म, दोनों के लिए ॠण ले सकती हैं.
अगर कारोबार, साझेदारी के आधार पर हो तो महिलाओं का अंशदान 51% से अधिक होना
चाहिए.
लघु उद्योग - 5.00 लाख रु. तक : बैंक वित्त में से निर्मित आस्तियों का दृष्टिबंधक. कोई संपार्श्विक
प्रतिभूति/अन्य पक्षकार गारंटी नहीं होगी. शाखाओं को ये ॠण, सीजीएफएस के अधीन समाविष्ट करने होंगे.
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र -25000/- रु. तक : ॠण में से निर्मित आस्तियों का दृष्टिबंधक.
-25000/- रु. से अधिक : ॠण में से निर्मित आस्तियों का दृष्टिबंधक और संपार्श्विक
प्रतिभूति/अन्य पक्षकार गारंटी