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वी - रक्षक
 
सेवारत और सेवानिवृत्‍त रक्षा कर्मचारियों के लिए योजना
पात्रता Vijaya Bank Internet
ऋण राशि
मार्जिन
ब्याज दर
संसाधन प्रभार
चुकौती
प्रतिभूति
उधारदाताओं की देयता संबंधी उचित व्‍यवहार संहिता

 
उद्देश्‍य

देश की सेवा में रक्षा कर्मचारियों की भूमिका को मान्‍यता देने और सराहने के लिए
 
प्रयोजन

उपभोक्‍ता टिकाऊ वस्‍तुएं/मोटर वाहन खरीदने, किसी भी प्रकार का घरेलू खर्च भरने के लिए जैसे; घर की मरम्‍मत/नवीकरण, शैक्षिक/वैवाहिक/चिकित्‍सा खर्च/ पारिवारिक समारोह संबंधी खर्च, आदि/भारत में और विदेश में यात्रा खर्च की पूर्ति करने के लिए रक्षा कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्‍त) की ऋण संबंधी ज़रूरतें पूरी करना
 
पात्रता

  • • 21 वर्ष पार कर चुके रक्षा कर्मचारी पात्र होंगे.
  • अधिकतम 65 वर्ष की उम्र के सभी सेवानिवृत्‍त और कार्यरत रक्षा कर्मचारी
  • पेंशन/वेतन, हमारे बैंक में रखे गए खाते से लेना होगा.
सुविधा का स्‍वरूप

  1. वी-रक्षक (गैर-ज़मानती)
  2. वी-रक्षक (ज़मानती)
 
प्रतिभूति

  1. गैर-ज़मानती
  2. जहां कहीं लागू हो ऋण में से खरीदी गईं आस्तियों पर प्रभार
 
गारंटी

सेवानिवृत्‍त/सेवारत रक्षा कर्मचारियों के मामले में पत्‍नी/पति के निकट रिश्‍तेदार को सह-उधारकर्ता बनाना होगा.
 
ऋण की मात्रा

पिछली बार आहरित पेंशन/निवल वेतन का 25 गुना, जब कि अधिकतम उच्‍चतम सीमा 2.50 लाख रु. है. (प्रस्‍तावित ऋण/ऋणों और हमारे बैंक/दूसरों से लिए गए मौजूदा ऋण/ऋणों की कुल समान मासिक किस्‍त , कुल वेतन/पेंशन (प्राप्‍य रकम) के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए और निवल वेतन/पेंशन 40% होना चाहिए.
 
मार्जिन

कुछ नहीं
 
ब्‍याज दर

बीपीएलआर-0.50% (अस्थिर) जो इस समय 11.75% है.
 
चुकौती

अधिकतम 60 समान मासिक किस्‍तों में चुकाना होगा(उम्र की उच्‍चतम सीमा के अधीन)
 
ऐड ऑन

आगे, रक्षा कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्‍त), मौजूदा योजनाओं के अनुसार रियायती ब्‍य ाज दर पर नीचे उल्लिखित सुविधाएं भी पा सकते हैं:
श्रेणी ब्‍याज दर
फुटकर ऋण  
i.सेवारत अधिकार और सेना बल से सेवानिवृत्‍त कर्मचारी नीचे उल्लिखित ऋणों पर रियायती ब्‍याज दर:
           उत्‍पाद     रियायत
  • आवास ऋण -0.25%
  • वाहन ऋण -0.50%
  • वी-पेशेवर -0.50%
  • वी-इक्विप -0.50%
  • शैक्षिक ऋण -0.50%
ii.सेवारत और सेना बल से रिहा किए गए कर्मचारियों की विधवाएं/पत्नियां वी-स्‍व-शक्ति पर 0.50% ब्‍याज दर रियायत
iii. बच्‍चे शैक्षिक ऋण पर 0.50% रियायत
अन्‍य  
iv.सेना बल से रिहा किए गए कर्मचारी – सेना बल के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए ऋण योजना और स्‍व-रोजगार योजना इनके लिए 0.50% ब्‍याज दर रियायत:
  • राष्‍ट्रीय इक्विटी निधि
  • एसईएमएफईएक्‍स – II
  • एसईएमएफईएक्‍स – III
मौजूदा योजनाओं के अनुसार दूसरे सभी नियम और शर्तें लागू होंगी.  
 
मूल्‍य वर्धित सेवाएं:

  • निशुल्‍क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड;
  • मृत्‍यु अथवा स्‍थाई अपंगता के कारण चूक होने पर रियायती प्रीमियम योजना के जरिए बीमा रक्षा
  • मांग/सावधि ऋणों के लिए कोई पूर्व-भुगतान/पूर्व-लेखा बंदी प्रभार नहीं लिया जाएगा;
  •  आंतरिक स्‍थाई अनुदेश सुविधा, निशुल्‍क दी जाएगी.
  • गृह ऋण को छोडकर, वक्‍त पर ऋण चुकाने पर मंजूर रकम के 0.25% की दर से ब्‍याज रियायत, जब कि नियत तारीख को ऋण खाता बंद करने पर अधिकतम 2500/- रु. की रकम की रियायत.
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