ऋण और अग्रिम --> फुटकर उधार --> वी - कैश
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| वी - कैश |
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प्रयोजन
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ब्याज दर
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पात्रता
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संसाधन
प्रभार
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ऋण की मात्रा
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चुकौती
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सुविधा का स्वरूप
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नवीकरण
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फार्म डाउनलोड करें
एचटीएमएल
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पीडीएफ |
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गारंटीकर्ता
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उधारदाताओं
की देयता संबंधी उचित व्यवहार संहिता
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| अपनी अल्पावधि ऋण ज़रूरतें पूरी करने के लिए वी-कैश, बेहद अनुकूल
योजना है. |
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प्रयोजन
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आवेदकों / परिवार के सदस्यों की अनपेक्षित अल्पावधि ऋण की ज़रूरतें पूरी करने के
लिए. |
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पात्रता
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नीचे उल्लिखित शर्तें पूरी करनेवाले वेतन-भोगी
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21 और 55 वर्ष की उम्र के बीच के व्यक्ति
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वह, इसका स्थाई कर्मचारी हो:
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राज्य/केंद्र सरकार, रक्षा/पुलिस बल अथवा स्वायत्त निकाय.
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सरकारी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम अथवा निगम.
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प्रतिष्ठित सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी.
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प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था/सहायता प्राप्त कॉलेज/स्कूल.
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भविष्u य निधि / उपदान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आनेवाला कोई भी निजी
प्रतिष्ठान.
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उसका निवल वेतन, इस समय आवेदन किया गया ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए. उसका निवल वेतन, इस समय आवेदन किया गया ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त होना
चाहिए.
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आवेदक का वेतन, शाखा में रखे गए उसके खाते में जमा होना चाहिए और उसे नियोक्ता के नाम दो
प्रतियों में इस आशय का पत्र देना चाहिए कि वह, बैंक से सहमति प्राप्त किए बगैर वेतन अधिदेश वापस न
लें. शाखा द्वारा नियोक्ता के पास यह पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जाए और भेजा गया सबूत, रेकॉर्ड
में रखा जाए अथवा
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अगर नियोक्ता के पास, स्टाफ सदस्यों के बैंक के खाते में वेतन जमा करने की कोई
पद्धति न हो तो ऋण मंजूर करने से पहले नियोक्ता से इस आशय का पत्र लिया जाएगा कि वह वेतन से मासिक
क़िस्तें/ब्याज काटकर उसे बैंक में तब तक प्रेषित करेगा जब तक कि उनको बैंक से इसके प्रतिकूल कोई
जानकारी न मिले.
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पेशेवर और स्व-नियोजित व्यक्ति जैसे;डॉक्g टर, इंजीनियर, वास्तुविद्, सनदी
लेखाकार, वकील, सलाहकार, कृषक, व्यवसायी आदि, जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम हो और जिनकी स्वतंत्र आय
हो.
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ऋण की मात्रा
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अगर नियोक्ता द्वारा वेतन, हिताधिकारी के बचत बैंक/चालू खाते में जमा किया जा रहा हो और वेतन
संबंध अधिदेश, नियोक्ता के पास भेजा गया हो और उसकी पावती मिली हो - 15 महीने का कुल वेतन - उच्चतम
सीमा 5.00 लाख रु. अथवा
अगर नियोक्ता ने वचन दिया हो कि वह, क़िस्तें तब तक प्रेषित करेगा जब तक कि उसे बैंक से कोई
प्रतिकूल सूचना न मिले.
- 12 महीने का निवल वेतन - अधिकतम 5 लाख रु.
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गैर-वेतन-भोगियों के मामले में: - नवीनतम आय कर निर्धारण आदेश/दर्ज की गई विवरणियों की प्रति
के अनुसार वार्षिक आय का दुगुना.
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सुविधा का स्वरूप
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मांग ऋण - सामान्य खाता बही में ' प्रोनोट ऋण ' के तहत दर्शाया जाए.
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परिचालन सीमा - नकदी ऋण (विविध) अथवा दोनों में से एक के मामले में 2 लाख रु. की उच्चतम सीमा के अधीन मांग ऋण (सिर्फ गैर-वेतन-भोगियों के को)
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ब्याज दर
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15.02.2007 से : |
(बीपीएलआर = 12.25%) |
| रकम |
ब्याज दर प्रति वर्ष - अस्थिर |
| कोई भी रकम |
13.25% (बीपीएलआर + 1%) |
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चुकौती
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प्रोनोट - समग्र ऋण, अधिकतम 48 समान मासिक क़िस्तों में ब्याज के साथ चुकाना
होगा. गैर-वेतन-भोगी उधारकर्ताओं के मामले में, उधारकर्ता की गतिविधि के स्वरूप तथा उसकी आय प्राप्ति
की आवधिकता के आधार पर तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक अंतराल में चुकौती अनुसूची भी तय की जाए.
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परिचालन सीमा - 18 महीनों के लिए सीमा तय की जाए. समीक्षा के बाद नवीकरण किया
जाएगा.
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नवीकरण
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नियमित रूप से चुकाए गए प्रोनोट ऋण का, अतिरिक्त ऋण राशि लेने के लिए, 18 महीनों
बाद किसी भी समय नवीकरण किया जा सकता है.
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18 महीनों के बाद ओडी(एम) की समीक्षा की जाए.
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गारंटीकर्ता
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बैंक को स्वीकार्य अच्छी मिल्कियत वाला उचित गारंटीकर्ता. लेकिन पत्न
ी/पति को, जब तक कि दोनों में से कोई एक जीवित न हो अथवा कानूनी तौर पर अलग हुए हों, अनिवार्य तौर पर
गारंटीकर्ता के रूप में लिया जाए. अगर कानूनी तौर पर अलग हुए हों तो वयस्क बच्चे की गारंटी अथवा
बैंक को स्वीकार्य अन्य पक्षकार गारंटी ली जाएगी.
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