अलग-अलग व्यक्ति/स्वाम्य प्रतिष्ठान/साझेदारी फर्म, निजी लिमिटेड कंपनी अथवा
कोई कानूनी प्रतिष्ठान फुटकर व्यापार, वितरक, स्टॉकिस्ट, कमीशन एजेंट आदि जैसे कारोबार से जुडे हुए
हों, इस योजना के तहत, वार्षिक नवीकरण के प्रावधान के साथ 1 वर्ष के लिए वित्तीय सहायता पा
सकेंगे.
आवश्यकता आधारित ऋण सीमा परंतु अचल संपत्ति पर 25% मार्जिन देना पड़ेगा अथवा
एनएससी, केवीपी जैसी अन्य प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों आदि पर कोई मार्जिन नहीं होगा.