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वी-जेनयूत व्यवहार नियम
 
विस्तृत जानकारी इस प्रकार है -
 
  1. कौन खाता खोल सकते है ?
 
(क) 1 दिन से 18 वर्ष की आयु तक के अवयस्क : 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क इस योजना के अधीन पात्र है. चूंकि इस खाताएँ अवयस्क के हैं, उनके नाम पर कोई प्राकृतिक अभिभावक उचित परिचय देते हुए अवयस्क के जन्म तिथि तथा पते के सबूत देते हुए कर सकते हैं. तथापि 12 वर्ष की आयु के बाद अवयस्क को अभिभावक केवल स्वयं के लिए आहरण हेतु हस्ताक्षरित एवं छायाचित्र के विधिवत् साक्षांकन के साथ साथ अपने आप खाता परिचालन करने के लिए का प्राधिकार दे सकते हैं. 
 
अभिभावक से एक पृथक घोषणा ली जाऍ कि इस खाते में जामा किए गए राशि उनके द्वारा आर्जित धनराशि है और उसका उपयोग केवल अवयस्क के लाभार्थ का आशय से किया गया हैं एवं संभाव्यतः खाते में जमे में पडे हुए राशि अवयस्क के वयस्क होने पर उपयोगार्थ ही होगा. अवयस्क का वयस्क बनते ही अभिभावक का खाता परिचालन करने का हक समाप्त हो जाएगा एवं खाते में जो भी शेषराशि होगा वह पूर्णतया अवयस्क का संपप्पती होगा.
 
(ख) 18 वर्ष और उससे अधिक की आयु : इस योजना के अनुसार 18 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के छात्र भी यह खाता खोल सकते हैं. 18 वर्ष की आयु के बाद वे वयस्क हो जाते हैं. इसलिए वे स्वतंत्र रूप से खाता खोल/परिचालन कर सकते हैं और बिना किसी सीमा के जमा/आहरण कर सकते हैं. बैंक के वर्तमान नियमों के अनुसार चेक बुक, ए.टी.एम्. कार्ड, डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि के पात्र हो सकते हैं.    
 
  1. संयुक्त खाते :
इस योजना के अधीन संयुक्त खाता नहीं खोले जाते हैं.
 
  1. आवेदन :
सामान्य रूप से जमाखातों के लिए प्रयोग किए जानेवाले फार्म.
 
  1. छायाचित्र :
अगर अभिभावक अवयस्क की ओर से खाते खोलते है तो, अभिभावक के छायाचित्र प्रस्तुत करना चाहिए. जहाँ पर 12 वर्ष की आयु से अधिक आयु के अवयस्क को अभिभावक खाता परिचालन के लिए प्राधिकृत करते हैं, अवयस्क के छायाचित्र प्रस्तुत करना चाहिए.
 
  1. न्यूनतम जमाराशि/आरंभिक जमाराशि :
कम से कम रू. 10/- से आरंभिक जमाराशि होनी चाहिए और अधिकतम की सीमा नहीं हैं. खाते का जारी शून्य शेषराशि से भी कर सकते हैं. न्यूनतम राशि का रखरखाव न करने के लिए कोई दण्ड प्रभारित नहीं किया जाएगा.
 
  1. खाते का परिचालन :
वयस्क होने तक अवयस्क के इस खाते को अभिभावक उनकी ओर से परिचालन कर सकते हैं.
 
जहाँ अवयस्क की आयु 12 वर्ष की होने के बाद अभिभावक ने खाते का परिचालन स्वयं करने की अनुमति दी हैं, ऐसे मामलें में हर बार प्रतिदिन का अधिकतम नकद जमा/स्वयं आहरण रू. 10,000/- तक सीमित किया गया हैं.
 
इस खाते में सभी जमाराशियाँ माता-पिता के खातों से ही आने हैं. अभिभावक बैंक को सीधे खाते के नामे लिखकर स्कूल/कालेज/हॉस्टेल शुल्क आदि अदा करने का अधिकार/स्थाई अनुदेश दे सकते हैं.
 
  1. ब्याज दर :
बचत बैंक खातों के लिए लागू समान ब्याज दर लगाई तथा परिकलन की प्रक्रिया का अनुसरण की जाएगी.
 
  1. चेक बुक :
अवयस्क को कोई चेक बुक जारी नहीं किया जाएगा. तथापि, बचत बैंक खाते के नियम के अनुसार अभिभावक को चेक बुक की सुविधा दी जाएगी. 12 वर्ष के आयु के बाद के छ़ात्रों को, जिनके लिए संबंधित अभिभावक ने खाते का परिचालन के लिए प्राधिकृत किए हैं, ऐसे मामले में आहरण पर्ची/चेक बुक के जरिए मात्र अपने लिए आहरण कर सकते हैं
 
उपरोक्त 1(क) एवं (ख) श्रेणी के खातेधारों को बिना शुल्क चेकबुक जारी किया जाएगा.
 
  1.   अंतरण सुविधा :
जब कभी वी-जनयूत खाते की शेषराशि रू.10,000/- से अधिक हो जाती हैं, रू.10,000/- से अधिक की धनराशि रू. 5,000/- की ईकाईयों में सावधी जमाराशि खाते में अंतरित की जाएगी. इस प्रकार की सावधि जामाराशि खाते खोलते समय अभिभावक के दि निर्देशानुसार एक अवधि तक रखी जाएगी.
 
ऐसी सावधी जमाराशियों पर अंतरण के दिनांक को स्थिति ब्याज दर लागई जाएगी. इस योजना के अधीन अलग से कोई जमा रसीद जारी करने की आवश्यकता नहीं हैं, लेकिन ऐसी वी-प्लस सावधी जाराशियों के लिए एक अलग पासबुक/पासशीट दे सकते हैं.
 
10.    स्रोत पर कर कटौती :
वी-प्लस सावधी जमाराशि से आर्जित ब्याज पर स्रोत पर लागू कर कटौती की जाएगी.
 
  1. सामान्य बचत बैंक खाते में परिवर्तत :
शिशु का वयस्क होने पर, खाते को सामान्य बचत बैंक खाते में परिवर्तित किया जाएगा, जहाँ योजना के अधीन शिक्षा ऋण की सुविधा का लाभ उठाया हो या न हो.  
 
  1. शिक्षा ऋण  :
बैंक की शिक्षा ऋण सुविधा के अनुसार उच्च अध्ययन के लिए सभी पात्र छात्रों को शिक्षा ऋण दिए जाएँगे. वी-जनयूत योजना के अधीन खुले 5 वर्ष पुराने शिक्षा ऋण मंजूर करते समय तत्कालीन ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
 
  1. निःशुल्क ऑड-ऑन कार्ड एवं ए.टी.एम्. कार्ड :
माता-पिता/अभिभावक की लिखित अनुमति के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों को ए.टी.एम्. कार्ड तथा ऑड-ऑन क्रेडिट कार्ड दिए जाएँगे. क्रेडिट कार्ड बिल रकम तथा अन्य प्रभार यदि कोई हो तो माता-पिता/अभिभावक के खाते से वसूल किए जाएँगे. इसके लिए इन कार्डों को मंजूरी देते समय अभिभावक से एक अलग निवेदन/अधिकार पत्र लेना होगा.
 
  1. अन्य सुविधाएँ :
 
( क) नामांकन सुविधा उपलब्ध हैं.
( ख) निवेदन करने पर अभिभावक को इंटरनेट सुविधा दी जाएगी.
( ग) शिशु को दिए गए रू. 25,000/- प्रति वर्ष के चेक/डी.डी. की वसूली मुफ्त की जएगी.
( घ) जब अवयस्क वयस्क हो जाएगा अन्य ऋण सुविधाएँ जैसे कि वाहन ऋण, गृह निर्माण ऋण, आदि बैंक की ऋण योजनाओं के अधीन वरीयता के साथ दी जाएगी.
( झ्) छात्र की खाते में माता-पिता/अभिभावक के खाते से निधि का अंतरण सममूल्य पर कर सकते हैं.
 
सामान्य बचत बैंक / वी-प्लस सावधि जमाराशि योजना के लिए लागू अन्य सभी नियम एवं विनियम इस योजना के लिए भी लागू होंगें.
 
 
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