बैंक सावधि जमाराशि को, आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत फ़ायदे पाने की दृष्टि
से अर्हता पाने के लिए अनुमोदित निवेश के तौर पर मानते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के
मद्दे नजर, अब बैंक ने ' विजया कर बचत योजना ' नामक एक नई सावधि जमा योजना शुरू की है जो 18.8.2006 से
लागू है.
योजना के वैशिष्ट्य इस प्रकार हैं:
जमाराशि, सिर्फ 5 वर्ष के लिए स्वीकार की जाती हैं.
ब्याज दर 8.75% प्र.व. वरिष्ठ नागरिक, 9.25% प्र.व. दर पा सकेंगे.
जमाकर्ता, या तो आवधिक या संचयी ब्याज चुन सकता है.
जमाकर्ता को, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत फायदा मिलेगा.
न्यूनतम 100 रु. और उसके गुणजों में जमाराशि रखनी होगी.
किसी वित्तीय वर्ष, अधिकतम 1,00,000 रु. की जमाराशि रखी जा सकेगी(अर्थात्; अगले कैलेंडर वर्ष के
1अप्रैल से 31 मार्च तक).
परिपक्व होने से पहले जमाराशि नहीं निकाली जा सकेगी.
ऋण लेने या जमानत के तौर पर जमाराशि गिरवी नहीं रखी जा सकेगी.