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इस योजना के तहत, आय कर निर्धारिती, अपनी आय कर विवरणी पेश करने के लिए नियत
तारीख को या उससे पहले, किसी शाखा में(ग्रामीण शाखाओं से भिन्न) पूंजीगत अभिलाभ की रकम अथवा निवल
प्रतिफल, जमा कराए तो पूंजीगत अभिलाभ पर कर देने से छूट पा सकेगा.
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आय कर अधिनियम, 1961 की धारा (54बी, 54डी अथवा 54जी) के तहत छूट पाने के लिए
पात्र आय कर निर्धारिती, '' खाता ए '' खोल सकते हैं जो बचत बैंक खाते की तरह है अथवा '' खाता बी '' खोल
सकते हैं जो, सावधि जमाराशि की तरह है, जिसमें जमाकर्ता को अपनी जमाराशि संचयी अथवा गैर-संचयी जमाराशि
की तरह रखने का विकल्प होता है.
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योजना के तहत पहली बार खाता/ते खोलने के इच्छुक जमाकर्ता को निकटतम शाखा से
आवेदन पत्र लेकर दो प्रतियों में फार्म '' ए '' में आवेदन करना होगा.
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योजना के तहत संयुक्त खाता नहीं खोला जा सकेगा.
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जमाराशि, किसी भी समय एकमुश्त में या चरणों में, अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा
(1) के तहत आय कर विवरणी पेश करने के लिए नियम तारीख को या उसस पहले रखी जा सकती है.
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खाता '' ए '' के तहत जमाराशि के मामले में, जमाकर्ता को पास बुक दिया जाएगा
जिसमें शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से देय ब्याज के साथ जमाराशि की रकम, आहरण की
प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी. खाता '' बी '' के तहत जमाराशि के मामले में, जमाकर्ता को, मूल जमाराशि की
रकम, जमा की गई तारीख, ब्याज, जमाराशि की परिपक्वता तारीख आदि के साथ जमा रसीद दी जाएगी.
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योजना के तहत निर्धारित आहरण पद्धति को मद्दे नजर रखते हुए सीजीए - खाता '' ए ''
में चेक बुक सुविधा नहीं दी जाती है.
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खाता '' बी '' में जमाराशि की न्यूनतम परिपक्वता अवधि, 15 दिन है और अधिकतम
कितने भी हो सकते हैं. लेकिन इन खातों के मामले में, कर दाता को कर से छूट तभी मिलेगी जब वह पूंजीगत
अभिलाभ का, आय कर अधिनियम की धारा 54, 54बी, 54डी, 54ई और 54जी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार
निर्दिष्ट अवधि के अंदर उपयोग करे.
पूंजीगत अभिलाभ खाता योजना, 1988 के तहत खाता '' ए '' में (अर्थात्; बचत बैंक
खाता) में दिया जानेवाला ब्याज वही होगा जो 01 मार्चख् 2003 से बचत बैक खातों पर दिया जाता रहा है.
योजना के तहत, खाता '' बी '' (अर्थात्; सावधि जमा खाते) के लिए लागू ब्याज दर वही होगी जो समय-समय पर
जमा ब्याज दर के जरिए बैंक द्वारा सूचित की जाए.
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