ठीक तरह से परिचय कराए गए नीचे उल्लिखित व्यक्ति, फर्म आदि, पैन/जीआईआर संख्या
अथवा फार्म सं. 60/61 में घोषणा-पत्र के साथ खाता खोलने के निर्धारित फार्म(र्मों) पर हस्ताक्षर अपना
चालू खाता खोल सकते हैं.
अकेला व्यक्ति, अपने नाम से
एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त नाम से, संयुक्त रूप से सब को अथवा उनमें से किसी
एक अथवा एक से अधिक अथवा उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों) को देय.
हिन्दू अविभाजित परिवार, स्वाम्य प्रतिष्ठान, साझेदारी फर्म, कंपनी, न्यास,
स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग आदि, अपने नाम स्पष्ट परिचालन अनुदेश देते हुए.
भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, यथा लागू खाते खोलने/चलाने के लिए
प्राधिकृत व्यक्तियों सहित निवासी और अनिवासी खातेदारों, दोनों के सब प्रकार के जमा खाते (चालू खाते
सहित) खोलते समय फोटो की प्रति देनी होगी.
बैंक, चालू खाते में प्रयुक्त खाता बही पन्नों के लिए नीचे उल्लिखित दर से प्रभार
वसूल करेगा:
अर्ध-वार्षिक आधार पर, 66/- रु. प्रति खाता बही पन्ना (40 प्रविष्टियों अथवा
उसके अंश को एक खाता बही पन्ने की तरह माना जाता है) और 83/- रु. प्रति कंप्यूटर विवरण शीट जब कि औसत
शेषराशि रखने पर रियायत दी जाएगी.