ऋण और अग्रिम --> फुटकर उधार --> वी - रक्षक
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| वी - रक्षक |
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| सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों के लिए योजना |
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पात्रता
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ऋण राशि
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मार्जिन
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ब्याज दर
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संसाधन
प्रभार
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चुकौती
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प्रतिभूति
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उधारदाताओं
की देयता संबंधी उचित व्यवहार संहिता
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फार्म डाउनलोड करें -
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उद्देश्य
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देश की सेवा में रक्षा कर्मचारियों की भूमिका को मान्यता देने और सराहने के
लिए |
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प्रयोजन
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उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं/मोटर वाहन खरीदने, किसी भी प्रकार का घरेलू खर्च भरने के
लिए जैसे; घर की मरम्मत/नवीकरण, शैक्षिक/वैवाहिक/चिकित्सा खर्च/ पारिवारिक समारोह संबंधी खर्च,
आदि/भारत में और विदेश में यात्रा खर्च की पूर्ति करने के लिए रक्षा कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त)
की ऋण संबंधी ज़रूरतें पूरी करना |
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पात्रता
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21 वर्ष पार कर चुके रक्षा कर्मचारी पात्र होंगे.
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अधिकतम 65 वर्ष की उम्र के सभी सेवानिवृत्त और कार्यरत रक्षा कर्मचारी
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पेंशन/वेतन, हमारे बैंक में रखे गए खाते से लेना होगा.
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सुविधा का स्वरूप
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- वी-रक्षक (गैर-ज़मानती)
- वी-रक्षक (ज़मानती)
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प्रतिभूति
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गैर-ज़मानती.
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जहां कहीं लागू हो ऋण में से खरीदी गईं आस्तियों पर प्रभार.
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गारंटी
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सेवानिवृत्त/सेवारत रक्षा कर्मचारियों के मामले में पत्नी/पति के निकट रिश्तेदार
को सह-उधारकर्ता बनाना होगा. |
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ऋण की मात्रा
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पिछली बार आहरित पेंशन/निवल वेतन का 25 गुना, जब कि अधिकतम उच्चतम सीमा 2.50 लाख
रु. है. (प्रस्तावित ऋण/ऋणों और हमारे बैंक/दूसरों से लिए गए मौजूदा ऋण/ऋणों की कुल समान मासिक किस्त
, कुल वेतन/पेंशन (प्राप्य रकम) के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए और निवल वेतन/पेंशन 40% होना
चाहिए. |
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मार्जिन
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कुछ नहीं |
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ब्याज दर
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11.25%(अस्थिर) बीपीएलआर-0.50% (11.75%-0.50%) |
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चुकौती
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अधिकतम 60 समान मासिक किस्तों में चुकाना होगा(उम्र की उच्चतम सीमा के अधीन) |
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ऐड ऑन
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आगे, रक्षा कर्मचारी (सेवारत/सेवानिवृत्त), मौजूदा योजनाओं के अनुसार रियायती ब्य
ाज दर पर नीचे उल्लिखित सुविधाएं भी पा सकते हैं: |
| श्रेणी |
ब्याज दर |
| फुटकर ऋण |
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| i.सेवारत अधिकार और सेना बल से सेवानिवृत्त कर्मचारी |
नीचे उल्लिखित ऋणों पर रियायती ब्याज दर: |
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उत्पाद रियायत
- आवास ऋण -0.25%
- वाहन ऋण -0.50%
- वी-पेशेवर -0.50%
- वी-इक्विप -0.50%
- शैक्षिक ऋण -0.50%
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| ii.सेवारत और सेना बल से रिहा किए गए कर्मचारियों की विधवाएं/पत्नियां |
वी-स्व-शक्ति पर 0.50% ब्याज दर रियायत |
| iii. बच्चे |
शैक्षिक ऋण पर 0.50% रियायत |
| अन्य |
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| iv.सेना बल से रिहा किए गए कर्मचारी – सेना बल के कर्मचारियों के पुनर्वास के
लिए ऋण योजना और स्व-रोजगार योजना |
इनके लिए 0.50% ब्याज दर रियायत:
- राष्ट्रीय इक्विटी निधि
- एसईएमएफईएक्स – II
- एसईएमएफईएक्स – III
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| मौजूदा योजनाओं के अनुसार दूसरे सभी नियम और शर्तें लागू होंगी. |
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मूल्य वर्धित सेवाएं:
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निशुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड ;
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मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता के कारण चूक होने पर रियायती प्रीमियम योजना के जरिए
बीमा रक्षा ;
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मांग/सावधि ऋणों के लिए कोई पूर्व-भुगतान/पूर्व-लेखा बंदी प्रभार नहीं लिया
जाएगा;
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आंतरिक स्थाई अनुदेश सुविधा, निशुल्क दी जाएगी.
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गृह ऋण को छोडकर, वक्त पर ऋण चुकाने पर मंजूर रकम के 0.25% की दर से ब्याज
रियायत, जब कि नियत तारीख को ऋण खाता बंद करने पर अधिकतम 2500/- रु. की रकम की रियायत.
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