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ऐग्रि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र

ऐग्रि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र
 
1. उद्देश्‍य

  • कृषि के उभरते हुए नए क्षेत्रों में अर्जक रोजगार मुहैया कराना.
  • सरकार का विस्‍तार प्रणाली में हाथ बँटाना.
  • निविष्टि आपूर्ति और सेवाओं के अनुपूरक साधन उपलब्‍ध कराना.
2. अवधारणा / परिभाषा

ऐग्रि क्लिनिक:
फसल को बचाने, बाजार की क़ीमतों / प्रवृत्ति और फ़सलों का उत्पादन और जानवरों तादाद बढ़ाने के लिए जरूरी नैदानिक सेवाओं किसानों को विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं और सलाह देते हैं.
कृषि कारोबार केंद्र:
कृषि कारोबार केंद्र, किराए पर निविष्टियों की आपूर्ति करते हैं, किराए पर कृषि उपकरण देते हैं और अन्‍य सेवाएं प्रदान करते हैं. कार्यकलापों की व्‍यवहार्यता बढ़ाने की दृष्टि से, कृषि स्‍न ातक भी, ऐग्रि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के साथ कृषि / संबंधित गतिविधियां चला सकते हैं.
 
3. पात्रता

यह योजना, कृषि, बागबानी, पशुपालन / पशु चिकित्‍सा, वानिकी, डेरी, मुर्ग़ी पालन, मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्रों में और अन्‍य संबंधित गतिविधियों में स्‍नातकों के लिए बनाई गई है.
 
4. पात्र गतिविधियां

योजना के तहत वित्‍त पाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां पात्र हैं. कुछ महत्‍वपूर्ण पात्र गतिविधियों की निदर्शी सूची यहां नीचे दी गई है:
  • कृषि सेवा केंद्र (समूह गतिविधि)
  • बीज प्रसंस्‍करण इकाइयां
  • प्‍लांट टिश्‍यू कल्‍चर प्रयोगशालाओं और हार्डनिंग इकाइयों के जरिए लघु प्रजनन
  • वर्मीकल्‍चर इकाइयां लगाना, जैविक उर्वरक, जैविक कीटनाशी, जैविक नियंत्रक एजेंटों का उत्‍पादन
  • मधु वाटिका और मधु और मधुमक्‍खी उत्‍पादों की प्रसंस्‍करण इकाइयां लगाना
  • अंडज उत्पत्ति शाला और एक्‍वाकल्‍चर के लिए आंगुलिक का उत्‍पादन
  • कृषि से संबंधित पोर्टल में पहुंच के लिए ग्रामीण इलाकों में आईटी कियॉस्‍क लगाना
  • चारा प्रसंस्‍करण और परीक्षण इकाइयां
  • कृषि स्‍तर से आगे (समूह गतिविधि) कोल्‍ड चेन लगाना
  • सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मानकीकरण, संग्रहण और पैकेजिंग के लिए कटाई उपरांत प्रबंधन केंद्र
  • कृषि उपकरणों/मशीनों और लघु सिंचाई यंत्रों आदि का रख-रखाव, मरम्‍मत कराना और जरूरत के मुताबिक किराए पर लेना
5. परियोजना लागत और व्‍याप्ति

  • कृषि / संबंधित विज्ञान के स्‍नातक या तो अकेले या मिल-जुल कर / समूह आधार पर परियोजनाएं चला सकते हैं
  • अधिकतम परियोजना लागत इस प्रकार है :
    • अलग-अलग व्‍यक्तियों के लिए 10 लाख रु.
    • समूह के लिए 50 लाख रु.
  • समूह में आम तौर पर 5 सदस्‍य हो सकते हैं जिसमें एक, कारोबार विकास और प्रबंधन में अर्हता प्राप्‍त / अनुभव प्राप्‍त प्रबंधन स्‍नातक होगा
6. उधार देने संबंधी मानदंड

क). मार्जिन:
  • 5 लाख रु. तक कोई मार्जिन नहीं
  • 5 लाख रु. से अधिक ऋणों के लिए कुल परियोजना लागत का 15% से 25%
ख). प्रतिभूति:
  • 5 लाख रु. तक के ऋणों के लिए: सिर्फ आस्तियों का दृष्टिबंधक: कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जाएगी.
  • 5 लाख रु. तक से अधिक ऋणों के लिए: बैंक ऋण में से निर्मित आस्तियों का दृष्टिबंधक और बैंक के विवेकानुसार भूमि का बंधक / अन्‍य पक्षकार गारंटी
ग).ब्‍याज दर:
  • समय-समय पर कृषि ऋणों के लिए लागू दर
घ).चुकौती:
  • गतिविधि तथा परियोजना की आय उत्‍पादन क्षमता के आधार पर 2 वर्ष की उत्‍पादन पूर्व अवधि के साथ 5 से 10 वर्षों में चुकाना होगा.
 

7. नाबार्ड से सुलभ ऋण सहायता


उधारकर्ता के अंशदान में कमी की पूर्ति करने के इरादे से नाबार्ड, ऐग्रि क्लिनिकों और कृषि कारोबार गतिविधियों के लिए मार्जिन राशि सहायता दे रहा है. उधारकर्ताओं को दिए जानेवाले सुलभ ऋणों पर 2% शुल्‍क लिया जाता है.
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