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01.04.2009  से प्रभावी ऋण और अग्रिम योजनाओं पर ब्‍याज   दर
 
फुटकर उधार योजनाओं पर ब्‍याज   दर
 
चार्ट - I
 
      बी पी एल आर = 12.25 %          दिनांक 01.04.2009 से
क्रम संख्या
योजनाएँ
दिनांक 13.01.2009 से संशोधित ब्याज दर - प्रति वर्ष
1.      
वी-केश
बी.पी.एल्.आर् + 1.50 = 13.75 %
 
कार्यरत महिला समेत महिला लाभार्थियों के लिए
बी.पी.एल्.आर् +  1.00 = 13.25 %
परिणय तथा टिकाउ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए
बी.पी.एल्.आर् + 1.50 = 13.75 %
पेंशन भोगियों के लिए
बी.पी.एल्.आर् + 0.50  = 12.75 %
वी-शिक्षक उधारकर्ताओं के लिए
बी.पी.एल्.आर् + 1 .00 = 13.25 %
2.      
वी-सोलार
 
 
प्रकाश व्यवस्था
बी.पी.एल्.आर् + 0.50 = 12.75 %
हीटिंग व्यवस्था
12 .50 %
3.      
वी - आई.पी.ओ.
अगर 30 दिनों के अंदर अदा किया हो तो = बी.पी.एल्.आर्+0.50+12.75 % 
अगर 30 दिनों के बाद परंतु 36 महिनों के अंदर अदा हो तो = बी.पी.एल्.आर् + 1.50 = 13.75 %
ई.एस्.पी.ओ./आई.पी.ओ. के अंतर्गत स्वतः कंपनी के शेयरों की खरीद हेतु कर्मचारियों को वित्त
बी.पी.एल्.आर् + 1.50 = 13.75 %
4.      
वी-प्रोफेशनल
 
ग्रामीण/ अर्धनगरीय
बी.पी.एल्.आर् + 0.50 = 12.75 %
अन्य
बी.पी.एल्.आर् + 1.50 = 13.75 %
5.      
वी - ट्डे
बी.पी.एल्.आर् + 1.75 = 14.00 %
6.      
वी - व्हील्स ( एकल , कार्पोरेट ग्राहकों , साझोदार फर्मों के लिए)(5 वर्षों के अंदर अदा किया तो)
 
वी-शिक्षक उधारकर्ताओं के लिए
बी.पी.एल्.आर् - 1.00 = 11.25 %
अन्य के लिए
बी.पी.एल्.आर् - 1.00 = 11.25 %
7.      
वी - इक्विप
 
वी-शिक्षक उधारकर्ताओं के लिए
बी.पी.एल्.आर्   = 12.25 %
अन्य के लिए
बी.पी.एल्.आर् + 0.50 = 12.75 %
8.      
वी - बंधक ऋण
बी.पी.एल्.आर् + 2.50 = 14.75 %
9.      
शैक्षिक ऋण ( राशि को देखें बिना)
 
बलिका छात्रों के लिए (0.50 % ब्याज छूट सभी नए ऋणों के लिए दिनांक 01.11.08 से 31.12.2010 तक के लिए)
बी.पी.एल्.आर् - 1.75 = 10.50 %
अन्य के लिए
बी.पी.एल्.आर् - 1.25 = 11.00 %
10.  
रत्न ऋण
 
कृषि ऋण के लिए
जैसे अन्य कृषि ऋण के लिए लागू
अन्य के लिए
बी.पी.एल्.आर्   = 12.25 %
11.  
वी - रक्षक
बी.पी.एल्.आर् - 0.50 = 11.75 %
12.  
वी - विपरीतबंधक
11 .00 % ( स्थिर)
(5 वर्ष में एक कार पुन+निर्धारण खण्ड के साथ)
13.  
वी - रेंट
बी.पी.एल्.आर् + 1.50 = 13.75 %
14.  
वाणिज्यक स्थावर संपदा ऋणों के लिए * ( वी-रेंट एवं गृह ऋणों से भिन्न)
जोखिम निर्धारण अथवा बी.पी.एल्.आर् + 2.50 = 14.75 % प्रतिवर्ष जो भी अधिक हो
* ( कार्यालय भवन , फुटकर जगह , बहु उद्देश्य वाणिज्यक परिसर , बहु-परिवार निवासीय भवन , किराए पर वाणिज्यक परिसर , औद्योगिक अथवा माल गोदाम जगह , होटेल , भूमि की खरीदारी , भू-विकास और निर्माण कार्य , आदि)
15.
विजया आवास ऋण दिनांक 01.04.2009 से लागू
अवधि
रु. 30.00 लाख तक ऋण के लिए
रु. 30.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए
अस्थिर
स्थिर
अस्थिर
स्थिर
5 वर्ष तक
9 .25 %
10.75%
10 .00 %
11.50 %
5 से 10 वर्ष तक
9 .50 %
निश्चितनहीं
10 .25 %
निश्चितनहीं
10 से 15 वर्ष तक
9 .75 %
निश्चितनहीं
10 .50 %
निश्चितनहीं
15 वर्ष से अधिक
10 .00 %
निश्चितनहीं
10.75 %
निश्चितनहीं
16.  
विजया निवास योजना
योजना दिनांक 31.12.2009 तक ही जारी रहेगा
विवरण
ब्याज दर
 
ऋण के दिनांक से पहले 5 वर्षों के लिए
अगले अवधि 20 वर्षों तक के लिए
ऋण जिसकी मंजूरित राशि रु. 5.00 लाख तक हैं
8 .50 प्रति वर्ष ( स्थिर)
पुर्ननिर्धारण ( स्थिर या अस्थिर दर पर जैसे उधारकर्ता के विकल्प के अधार पर)
ऋण जिसकी मंजूरित राशि रु. 5.00 लाखा से अधिक और रु. 20.00 लाख तक हैं
9 .25 % प्रति वर्ष ( स्थिर)
 
चार्ट   II
      बी पी एल आर =    दिनांक 01.04.2009 से 12.25 %      
भाग क
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम
1.  कृषि
) कृषि ऋण
 
ऋण राशि
ब्याज दर
3.00 लाख रू. तक कृषि ऋण
7% (स्थिर)
 
3.00 लाख रू. से अधिक का कृषि ऋण
 
बी.पी.एल.आर-0.50%=12.25%
 
* 3% ब्याज सहायिकी योजना के चलते 01.04.2008 के पश्चात्, रु.3.00 लाख तक की सीमा तक वितरित कृषि ऋण पर 7% प्र.व. ब्याज दर प्रभावी होगा. यदि अनुमोदित/वितरित ऋण रु.3.00 लाख से अधिक का है तो भी रु.3.00 लाख तक 7% प्र.व. से ब्याज दर प्रभावी होगा और रु.3.00 लाख से अधिक की राशि पर बीपीएलआर - 1.00% = 11.25% की दर से ब्याज दर प्रभावी होगा. तथापि, 01.04.2009 से 30.09.2009 तक वितरित कृषि ऋण, अगर 31.03.2010 से पहले अदा नहीं किए जाते हैं अथवा दि.01.10.2009 से 31.03.2010 तक वितरित कृषि ऋण 30.06.2010 से पहले अदा नहीं किए जाते हैं तो नीचे दी गयी ब्याज दर लागू होगी.
 
सीमा
ब्याज दर
50,000/-रु. तक
9.25% (निश्चित)
50,000/-रु. से अधिक और 2.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर-2%=10.25%
2.00 लाख रु .से अधिक और 3.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर-1%=11.25%
) अन्य लघु अवधि ऋण और अवधि ऋण  
 
सीमा
ब्याज दर
50,000/-रु. तक
9.25% (निश्चित)
50,000/-रु. से अधिक और 2.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर - 2% = 10.25%
2.00 लाख रु. से 3.00 लाख रु. तक 
बीपीएलआर - 1% = 11.25%
नोट:
एमओयू के तहत वित्तपोषित टैक्टरों के मामले में , ऊपर उल्लिखित लागू ब्याज दर से 0.50 % कम ब्याज दर लगानी होगी
  ) सोसाइटियों के जरिए दिए गए ऋण   :
पीएसीएस / एलएएमपीएस / एफएसएस के जरिए दिए गए ऋण चाहे चुकौती अवधि और ऋण की मात्रा कितनी भी हो
बीपीएलआर - 0.50% = 11.75%
 
 
2 .  सूक्ष्म और लघु ( विनिर्माण ) उद्यम ( जहाँ संयत्र और मशीनरी में निवेश 5 करोड़ से अधिक नहीं है )
 
ऋण राशि
ब्याज दर
50,000/-रु. तक
बीपीएलआर - 2.75% = 9.50%
50,000/-रु. से अधिक और 2.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर - 2.25% = 10.00%
2.00 लाख रु. से अधिक और 25.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर - 1.00% = 11.25%
25.00 लाख रु. से अधिक और 50.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर -0.5 % = 11.75%
50.00 लाख रु. से अधिक और 1.00 करोड़ रु. तक *
बीपीएलआर = 12.25 %
1.00 करोड़ रु. से 10.00 करोड़ रु. तक 
बीपीएलआर + 0.50% = 12.75%
3. सूक्ष्म और लघु ( सेवा ) उद्यम ( जिसमें एसआरटीओ / प्रोफेशनल / स्व:रोजगार / लघु व्यवसाय और अन्य सेवा उद्यम शामिल हैं और जहाँ संयत्र और मशीनरी में निवेश 2 करोड़ से अधिक नहीं है ):
 
ऋण राशि
ब्याज दर
50,000/-रु. तक
बीपीएलआर - 2.25% = 10.00%
50,000/-रु. से अधिक और 2.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर - 1.75% = 10.50%
2.00 लाख रु. से अधिक और 25.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर - 0.25%= 12.00%
25.00 लाख रु. से अधिक और 50.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर = 12.25%
50.00 लाख रु. से अधिक *
बीपीएलआर + 0.50% = 12.75%
 
 
4 .   स्व - सहाय दल ( एसएचजी )   :
किसी भी तरह के क्रियाकलाप का वित्तपोषण तथा एकल अथवा समूह पर ध्यान दिए बिना
 
50,000/-रु. तक
8.75 (स्थिर)
50,000/-रु. से अधिक
9.00 (स्थिर)
5. विजया सामान्य क्रेडिट कार्ड के लिए ( वीजीसीसी )  :
 
विजया सामान्य उद्देश्य क्रेडिट कार्ड ;   9.25 % ( स्थिर )
( प्र . का . . 71 /2008 दि .13.05.2008)
 
6 . स्व - सहायता समूह ( एसएचजी )  :
बैंक से एसएचजी को
बीपीएलआर-2.00% =10.25%
बैंक से एनजीओ/स्वैच्छिक संस्थाओं को, एसएचजी को ऋण हेतु
बीपीएलआर-0.50% = 11.75%
7 . डीआरआई अग्रिम
4%
 
भाग ख
कतिपय विनिर्दिष्ट वर्गों के लिए
)ऋण की मात्रा व चुकौती अवधि पर ध्यान दिए बिना (
 
1.
इंदिरा विकास पत्रों/किसान विकास पत्रों/रा.ब.पत्रों/यूनिटों/पूंजी निवेश बांडों/जीवन बीमा पालिसियों के अभ्यर्पण मूल्य की प्रतिभूति के प्रति
बीपीएलआर = 12.75%
2.
तदर्थ मंजूरियां (निर्यात ऋण सुविधाओं को छोड़कर)
लागू दर से 1% अधिक
3.
क.अस्थायी प्रकार के सभी अग्रिमों पर ब्याज जैसे चालू खाता, अस्‍थाई ओवर ड्राफ्ट व संस्वीकृत सीमाओं/डीपी में अधिक आहरण, समाशोधन में भेजे गए प्रपत्रों के प्रति आहरण आदि (नियमित सीमा के लिए लागू ब्याज दर का लिहाज किए बगैर)
बीपीएलआर + 4% = 16.75%
 
ख.बचत/चालू/ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण और अन्‍य परिचालनात्मक खातों में क्रेडिट कार्ड लेन-देन के कारण अतिआहरण (प्र.का. परिपत्र सं. 137/2006 देखें)
27% प्र.व (अर्थात् ; 2.25% प्रति माह)
 
परिक्रामी ऋण चुननेवाले कार्ड धारकों के मामले में
 
 
क. क्रेकाप्र, प्र.का. में प्रतिधारित परिक्रामी जमा शेष पर
21% प्र.व.
 
ख. शाखा को देयता अंतरित करने के बाद
27% प्र.व.
4.
अतिदेय/वापस किए अदत्त बिल, प्रत्याभूत बैंक गारंटियां, डीपीजी/बिल की स्वीकृति के अधीन चूक, देशी व विदेशी साख पत्रों के अधीन न्‍यागमन
बीपीएलआर + 4% = 16.75%
5.
दांडिक ब्याज
क)    25,000/-रु. तक प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के लिए
ख)25,000/-रु. से अधिक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम तथा अन्य सभी अग्रिम (मूलतः निर्यात ऋण के रूप में संस्वीकृत परंतु निर्धारित रीति से समायोजन न होने के कारण निर्यात ऋण न माने जानेवाले ऋण) अतिदेय/अधिक आहरित ऋण खाते, दिनांक 21.03.2000 के प्र.का.प. सं.67/2000 के अनुसार बकाया अधिक मंजूर की गयी सीमाएं नियत अवधि से अधिक के लिए तथा स्टाक विवरण/क्यूआईएस विवरण/नवीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत न करने के लिए/प्रस्तुति में विलंब के कारण/निधि का अपयोजन/उधार नीति का अननुपालन आदि.
 
कुछ नहीं  
2%
 
ग)दिनांक 04.06.2005 के प्र.का. परिपत्र सं.96/2005 तथा दिनांक 07.12.2005 के प्र.का.प. 213/2005 [प्र.का. परिपत्र सं.22/2007 दि.02.02.2007 भी देखें] में दिए विवरण के अनुसार सीमाओं के अल्प प्रयोग के लिए वचनबद्धता प्रभार लगाना अर्थात् संघीय अग्रिमों के मामले में, संघ की सहमति के अनुसार तथा हम से दी गयी सुविधाओं के मामले में, यदि सीमा का अल्प प्रयोग का स्तर छूट स्तर के 50% से अधिक हो.
 
संघीय अग्रिमों के मामले में संघ द्वारा सर्वसम्मति से
1.00%
 
 
 
 
 
 
 
भाग ग (गैर प्राथमिकता)
कार्यशील पूंजी सीमाएं ) बिल सहित (   तथा 2.00 लाख रु . से अधिक कुल सीमा के सावधि ऋण
मझौले बड़े उद्योग , मझौले उद्यम ( एमई ) सहित * ( सेवा उद्यम के अंतर्गत रु .2.00 करोड़ से अधिक विनिर्माण उद्यम के अंतर्गत रु .5.00 करोड़ से अधिक )
2.00 लाख रु. तक
बीपीएलआर = 12.75%
2.00 लाख रु. से अधिक व 1.00 करोड़ रु. तक
बीपीएलआर + 1% = 13.25%
1.00 करोड़ रु. व अधिक व 10 करोड़ रु. तक
बीपीएलआर + 2% = 14.25%
10 करोड़ रु. व अधिक
बीपीएलआर + 3% = 15.25%
 
अन्य सभी प्राथमिकेतर ऋण / अग्रिम
इसमें शाखा परिसर के मालिकों को दिए गए परिसर ऋण शामिल हैं, प्रोनोट ऋण */ निर्बंध ऋण , गैर - प्राथमिकता वाहन परिचालन ऋण )
 
* रु .2.00 लाख तक के प्रोनोट ऋण ( गैर - प्राथमिकता ) के लिए भी
जोखिम दर निर्धारण ( जहां कहीं लागू हो ) के अनुसार
 
या
बीपीएलआर + 3 % यानी 15.25 % प्र . . [ जहां कहीं जोखिम दर निर्धारण लागू नहीं है ]
कृषि / एसएमई / खुदरा अग्रिम स्टाफ को प्रदत्त ऋण के अलावा 5 वर्ष से अधिक अवधि युक्त सावधि ऋण .
जोखिम प्रीमियम के अलावा 0.25 % को ' मीयादी प्रीमियम ' के रूप में जोडा जाए ( जोखिम दर निर्धारण के आधार पर ब्याज का परिकलन किया जाए )
 

भाग घ

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को अग्रिम
गैर-लघु उद्योग इकाइयां
दिनांक 10.04.1995 के प्र.का.प. 67/95 के अनुसार
लघु उद्योग इकाइयां
दिनांक 13.04.1996 के प्र.का.प. 89/96 के अनुसार
भाग - ( संशोधित )
 
मीयादी जमाराशियों के प्रति अग्रिम
 
क्रम सं .
विवरण
जमाराशियों के मूल् पर मार्जिन
ब्याज दर
i.
एलटीडी खुदकीदेशी जमाराशियों के प्रति
न्‍यूनतम 15%
जमा दर से 2% अधिक
 
एलटीडी खुद की देशी जमाराशियों के प्रति
(स्टाफ व भूतपूर्व स्टाफ)
न्‍यूनतम 10%
जमा दर से 1% अधिक
ii.
एलटीडी खुदकी देशी जमाराशियों के प्रति
 (परिचालन सीसी सीमाओं की तरह)
न्‍यूनतम 15%
जमा दर से 2% अधिक
iii.
खुद की जेएनडी शेष राशियों के प्रति ऋण
न्‍यूनतम 20%
समय-समय पर बीपीएलआर पर
iv.
अन्य पक्षकार जमाराशियों के प्रति सभी अग्रिम
न्‍यूनतम 15%
समय-समय पर बीपीएलआर का न्यूनतम के साथ उधारकर्ता के लिए लागू ब्याज दर
 
अनिवासी जमाराशियों के प्रति अग्रिमों पर ब्याज दरें  :
अनिवासी सावधि जमाराशियों पर ऋण:
मार्जिन
दर
i)   जमाकर्ताओं को उनकी अपनी जमाराशियों के प्रति अग्रिम
10%
जमाराशि पर देय ब्याज से 1.50% अधिक
ii) तीसरी पार्टी जमाराशियों के प्रति निवासियों को अग्रिम
10%
रु .2.00 लाख से तक : जमाराशि पर देय ब्याज से 2% अधिक अथवा बीपीएलआर से 2% कम, जो भी अधिक हो.
रु .2.00 लाख से अधिक :
स्वयं के उपयोगार्थ  : जमाराशि पर देय ब्याज से 2% अधिक अथवा बीपीएलआर से 1% कम, जो भी अधिक हो.
व्यापार  : जमाराशि पर देय ब्याज से 2% अधिक अथवा बीपीएलआर जो भी अधिक हो.
एफसीएनआर ( बी ) जमाराशियों के प्रति अग्रिम
 
 
i)   जमाकर्ताओं को उनकी अपनी जमाराशियों के प्रति अग्रिम
15%
बीपीएलआर - 2 = 10.25%
ii) तीसरी पार्टी जमाराशियों के प्रति अधिवासियों को अग्रिम
15%
रु .2.00 लाख से तक : जमाराशि पर देय ब्याज से 2% अधिक अथवा बीपीएलआर से 2% कम, जो भी अधिक हो.
रु .2.00 लाख से अधिक :
स्वयं के उपयोगार्थ  : जमाराशि पर देय ब्याज से 2% अधिक अथवा बीपीएलआर से 1% कम, जो भी अधिक हो.
व्यापार  : जमाराशि पर देय ब्याज से 2% अधिक अथवा बीपीएलआर जो भी अधिक हो.
 
शाखाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे एनआर(ई)आरए और एफसीएनआर(बी) जमाओं के प्रति, रु.20.00 लाख से अधिक का, न तो नया ऋण दें और न ही विद्यमान ऋण का नवीकरण करें. आगे, यह निर्देश दिया जाता है कि शाखाएं सीलिंग में कमी के लिए ऋण राशि की कृत्रिम कटौती न करें (प्र.का.प. सं.26/2007 दि.09.02.2007 का संदर्भ लें.)
उपरोक्त सभी मामलों शाखा निम्नलिखित सुनिश्चित करें  :
 
(क) मासिक आधार पर ऋण खाते में नामे डाले गए ब्याज की वसूली तथा
(ख) किसी भी समय खाते में बकाया देयता जमाराशि मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए.
 
नोट  :  उपरोक्त सभी मामलों में मार्जिन के संबंध में , क्षेत्रीय प्रमुख को कटौती करने का अधिकार है बशर्ते न्यूनतम 10 % मार्जिन अनुरक्षित हो . रियायत , यदि कोई हो तो , केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक द्वारा अनुमत होगी .
 
( केवल नए ऋणों के लिए )
( विशेष रूप से उन उधारकर्ताओं के लिए जिन्हें बिल बट्टा सीमा दी गयी हो )
)    साख पत्र के तहत बिलों की भुनाई :
 
90 दिनों तक के छूट पर
बीपीएलआर - 1% = 11.75% प्र.व.
90 दिनों से अधिक और 180 दिनों तक
बीपीएलआर - 0.50% = 12.25% प्र.व.
180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक
बीपीएलआर अर्थात् 12.75% प्र.व.
 
 
)    उपरोक्त ( ) के अधीन निर्दिष्ट को छोड़कर अन्य बिलों की भुनाई  :
 
90 दिनों तक के छूट पर
बीपीएलआर अर्थात् 12.75% प्र.व.
90 दिनों से अधिक और 180 दिनों तक
बीपीएलआर + 1% = 13.75% प्र.व.
 
 
केवल ( ) के लिए  : उन उधारकर्ताओं के लिए जिनका दर निर्धारण ऐक्रेडिटेड डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी जिनका जोखिम भार 20% (न्यूनतम ऋण जोखिम) द्वारा किया जाता है, उपरोक्त लागू दर पर 1% प्र.व. की रियायत, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा सकती है.
 
साख पत्र के तहत बिलों की भुनाई के लिए उपरोक्त संशोधित ब्याज दर अथवा अन्यथा केवल उन उधारकर्ताओं के लिए जिन्हें विशेष रूप से उन उधारकर्ताओं के लिए जिन्हें बिल बट्टा सीमा दी गयी हो.
 
प्र.का. द्वारा उन उधारकर्ताओं जिन्हें सम्मिश्र ऋण जिसमें बिलों की भुनाई सीमा भी शामिल है, दी गयी हो, को नयी मंजूरी की स्वीकृति के संबंध में, कार्यशील पूंजी सीमा के तहत निर्धारित की गयी ब्याज दर बीडी सीमाओं के लिए भी लागू होगी. आगे, देयताएं समाप्त करने के पश्चात ली गयी मौजूदा बीडी सीमाओं के संबंध में (मंजूर सीमा सहित), प्रभारित ब्याज उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार होगा.
 
रियायतों, यदि कोई हो, के लिए प्र.का. के सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
नोट  :
क.   निर्धारित दरें केवल देशी बिल सीमाओं के लिए हैं तथा विदेशी बिलों के लिए अलग से मार्गनिर्देश हैं.
 
   सामान्यतः बिल भुनाई अवधि अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए होगी. मूल्यांकन के आधार पर, क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकतम 180 दिनों तक की अवधि के लिए अनुमति दे सकते हैं. 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनुमति देने के सक्षम प्रधिकारी महा प्रबंधक, ऋण (का. व उ.), प्र.का. होंगे और उससे अधिक के लिए मौजूदा प्रत्यायोजित अधिकार द्वारा मार्गदर्शित हों.
 
ग.   सहकारी बैंकों पर जारी/स्वीकृत बिलों की भुनाई नहीं की जाएगी. इसी प्रकार, शाखाएं सहकारी बैंकों द्वारा जारी साख पत्र के प्रति बिलों की भुनाई नहीं करेंगे.
 
घ.   भुनाई के लिए बिलों की ऊपरी सीमा नहीं होगी तथा ऐसी जोखिम सीमा साख पत्र के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक द्वारा जारी/स्वीकृत बिलों के लिए नहीं होगी. अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में जोखिम ऋण सीमा की निगरानी के लिए एक पद्धति होगी तथा इसके लिए आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे.
 
ङ.   केवल उन उधारकर्ताओं को बिल भुनाई सीमा (एल.सी/गैर-एल.सी.) स्वीकृत है जिनके पास मूल्यांकित कार्यकारी पूंजी सीमा है. मुख्य बैंक के गैर-उधारकर्ता संघटक के द्वारा साख पत्र के तहत बिल की भुनाई की स्थिति में मूल्यांकन (अर्थात् हमारे बैंक के ऊपर प्रतिबंधित एल/सी के संबंध में) पश्चात् अनुमति दी जा सकती है, पार्टी से लिखित अनुरोध होने पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आय सीधे हिताधिकारी के बैंक खाते या मुख्य/अग्रणी बैंक के खाते में प्रेषित की जाती है.
 
च.    सच्चे कारोबार लेनदेन पर ही बिलों की भुनाई की जानी चाहिए तथा निभाव बिल/सेवा एजेंसियों के बिलों की भुनाई/खरीद नहीं की जानी चाहिए.
भाग
(10.11.2008 से केवल नए ऋणों के लिए )
पोत-लदान पूर्व ऋण
नोट  :  निर्यातकों के विशिष्ट वर्गों के लिए मुद्रा निर्यात ऋण पर ब्याज सहायकी 30 सितंबर 2008 से समाप्त हो जाएगी .
तब तक इस सुविधा को देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सहायकी के बाद ब्याज दर 7% से कम नहीं होना चाहिए, जो कि प्राथमिकता क्षेत्र
को उधार के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए लागू है (प्र.का.प. 64/2008 दिनांकित 03.05.2008 देखें)
 
पैकिंग ऋण - रुपया ऋण   :
 
क) 180 दिनों तक
बीपीएलआर - 2.50 = 9.75%
ख)180 दिनों से अधिक परंतु 270 दिनों तक - क्षे.का. के अनुमोदन से
बीपीएलआर - 0.25 = 13%
सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन राशि के प्रति अग्रिम बशर्ते कि 90 दिनों तक ईसीजीसी रक्षा प्राप्त होती है
बीपीएलआर - 2.50 = 10.75%
देय दिनांक को परिसमाप्त न होने की स्थिति में, देय दिनांक के आगे की अवधि के लिए उपर्युक्त (क) व (ख) के अनुसार अग्रिम
बीपीएलआर + 2 = 15.25%
 
पोतलदानोत्तर ऋण
डी.पी. बिलों के प्रति - रुपया ऋण
 
क) मार्गस्थ अवधि के लिए (एनटीपी)
बीपीएलआर - 2.50 = 10.75%
ख)मार्गस्थ अवधि से आगे
बीपीएलआर + 2 = 15.25%
 
मुद्दती बिलों के प्रति - रुपया ऋण (काल्पनिक देय दिनांक तक - एनटीपी, मुद्दती अवधि व अनुग्रह अवधि जैसे लागू हो/वास्तविक दिनांक जो भी पहले हो)
 
क) पहले 90 दिनों के लिए
बीपीएलआर - 2.50 = 10.75%
ख)90 दिनों के आगे परंतु लदान दिनांक से छः महीनों तक
बीपीएलआर - 1 = 12.25%
ग) लदान दिनांक से 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए
बीपीएलआर + 2 = 15.25%
सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन व ईसीजीसी गारंटी से रक्षित/अनाहरित शेष राशि/रिटेंशन मनी (केवल आपूर्ति अंश के लिए) जो लदान दिनांक से एक वर्ष के अंदर देय हो, ड्यूटी ड्रा बैक प्राप्यताएं (ड्यूटी ड्रा बैक ऋणयोजना - 1976 के अंतर्गत वित्त पोषित को छोड़कर) के प्रति अन्य पोतलदानोत्तर अग्रिम
 
क) पहले 90 दिनों के लिए
बीपीएलआर - 2.50 = 10.75%
ख)90 दिनों से अधिक
बीपीएलआर + 2 = 15.25%
आस्थगित ऋण
बीपीएलआर + 1.50 = 14.75%
 
अन्यथा विनिर्दिष्ट किए गए निर्यात ऋण   :
(प्र.का. परिपत्र सं.86/2000 दि.08.04.2000 के अनुसार)
क) पोतलदानपूर्व ऋण(निर्धारित तरीके से चुकाए जाने पर भी अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के अंदर चुकाए न गए पोत-लदान पूर्व अग्रिमों के लिए भी लागू)
बीपीएलआर + 2 = 15.25% अथवा कार्यशील पूंजी सीमा दर + 2%, जो भी अधिक हो
ख)पोतलदानोत्तर ऋण(निर्धारित तरीके से चुकाए जाने पर भी अग्रिम की तारीख से 360 दिनों के अंदर चुकाए न गए पोतलदानोत्तर अग्रिमों के लिए भी लागू)
बीपीएलआर + 2 = 15.25% अथवा कार्यशील पूंजी सीमा दर + 2%, जो भी अधिक हो
 
स्थानीय स्रोतों से परिसमाप्त सभी प्रकार के निर्यात ऋण   :
अग्रिम के दिनांक से समाप्ति दिनांक तक :
 
क) पोतलदानपूर्व ऋण
बीपीएलआर + 2 = 15.25% अथवा कार्यशील पूंजी सीमा दर + 2%, जो भी अधिक हो
ख) पोतलदानोत्तर ऋण
बीपीएलआर + 2 = 15.25% अथवा कार्यशील पूंजी सीमा दर + 2%, जो भी अधिक हो
 
 
पोतलदानपूर्व - विदेशी मुद्रा   :
पैकिंग ऋण - विदेशी मुद्रा
 
क) सहमत अवधि के लिए - 180 दिनों तक
लिबोर/यूरीबोर/यूरोलिबोर से अधिक 100 आधार पाइंट
ख)सहमत अवधि के लिए - 180 दिनों से अधिक परंतु 360 दिनों तक
विस्तार करते समय, प्रारंभिक 180 दिनों के लिए प्रचलित दर + 200 आधार पाइंट
ग) क्रिस्टलाइज हुए अग्रिमों के लिए
क्रिस्टलीकरण की तारीख से पैकिंग ऋण (रुपया) के लिए यथा लागू ब्याज
90 दिनों से अधिक के लिए, मामलानुसार मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अनुमत.
 
पोतलदानोत्तर - विदेशी मुद्रा   :
 
डीपी बिलों/मीयादी बिलों के प्रति - विदेशी मुद्रा ऋण
 
क) मार्गस्थ अवधि के लिए मांग बिलों पर (फेडाय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट)
लिबोर/यूरीबोर/यूरोलिबोर से अधिक 100 आधार पाइंट
ख)मीयादी बिल (निर्यात बिलों की मीयादी अवधि, फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि व अनुग्रह अवधि - जहां भी लागू हो सहित कुल अवधि के लिए) पोतलदान दिनांक से 6 महीनों तक
लिबोर/यूरीबोर/यूरोलिबोर से अधिक 100 आधार पाइंट
 
ग) देय दिनांक के बाद वसूली हुई परंतु क्रिस्टलाइजेशन दिनांक तक के निर्यात बिल (मांग या मीयादी)
उपर्युक्त 8 (क) या 8 (ख) के अनुसार दर + 200 आधार पाइंट
घ) क्रिस्टलीकृत बिलों के लिए (फेडाय नियमों के अनुसार)
क्रिस्टलीकरण की तारीख से ब्याज, पोतलदानोत्तर रुपया ऋण के लिए प्रभारित दर से यथोचित प्रभारित करना चाहिए
 
नोट  : कृपया नोट करें कि विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व एवं पोतलदानोत्तर अग्रिम ( पीसीएफसी व पीएसएफसी ) केवल
महा प्रबंधक ( ऋण - का . व उ .) व महा प्रबंधक ( अं . बैं . प्र .) प्रधान कार्यालय की अनुमति से अनुमत होगा .
 
 
90.01% स्कोर से ऊपर
बीपीएलआर = 12.25%
80.01 से अधिक व 90% तक
बीपीएलआर + 1 = 13.25%
70.01 से अधिक व 80% तक
बीपीएलआर + 1.25 = 13.50%
60.01 से अधिक व 70% तक
बीपीएलआर + 1.50 = 13.75%
45.01 से अधिक व 60% तक
बीपीएलआर + 2 = 14.25%
45% से कम व तक
बीपीएलआर + 3 = 15.25% *
* प्रस्तावों पर ध्यान दिया जाए .
 
 
 
 
 
 


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