माता-पिता को उनके बच्चे के भविष्य के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु बडी
मात्रा के संपत्ती का निर्माण के लिए इस योजना को बनाया गया हैं. जमाराशि अवधि 36 महिनों से लेकर
120 महिनों तक होगी, मासिक किस्त रु. 50.00 के गुणकों में होगा.
सभी बच्चे जिनके आयु 18 वर्ष तक और उसे सम्मिलित हो, खाते का आरंभ कर सकते हैं.
अगर बच्चे का आयु 12 वर्ष से कम हो तो, खाते को 'अभिभावक के अधीन अवयस्क` के रूप में
खोलना हैं.
बच्चे जिसने 12 वर्ष का हो गया हैं, अपने नाम से खाते खोल सकते हैं
मासिक किस्त स्थिर होगा.
न्यूनतम मासिक जमाराशि रु. 100/- होगा एवं रु. 50/- के गुणकों में होगा याने रु.150/-,
आदि आदि
जमाराशि का न्यूनतम अवधि 36 महिने होगा.
जमाराशि का अधिकतम अवधि 120 महिने होगा
किस्तों के भुगतान की विलम्ब के लिए नियम के अनुसार दण्ड शुल्क वगूल किया जाएगा
परिपक्वता पूर्व खाते बंद को भी नियम के अनुसार निपटाया जाएगा.
मासिक किस्त भरने के लिए बचत बैंक खाते से आवर्ती जमा खाते के लिए स्वतः स्वीप सुविधा
(निःशुल्क) प्रदान किया जाएगा.
जिस बच्चे ने न्यूनतम 5 साल के लिए आवर्ती जमा खाते का रख-रखाव करता हैं उन्हें
शैक्षणिक ऋण के लिए 0.50 प्रतिशत ब्याज छूट दी जाएगी. बालिकाओं के लिए ब्याज छूट 1 प्रतियात
होगा.
किस्तों को बिना कोई चूक भुगतान किया जाए तो अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत ब्याज अदा आवार्ति
जमा के अवधि के अंत में दिया जाएगा.
खाते के राशि पर कोई ऋण मंजूर नहीं किया जाएगा.
मूल पर कर कटौती लागू नहीं होगा.
स्टॉफ सदस्यों के अवयस्क बच्चों के नाम पर खोले गए खातों के संबंध में अतिरिक्त ब्याज
दर भुगतान स्टॉफ सदस्यों के आवर्ती जमा खाते के लिए लागू नियम के अनुसार ही होगा.