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विजया बैंक
विजया बैंक के बारे में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
के तहत यथा अपेक्षित जानकारी
अधिनिमय के प्रावधानों के तहत, हर एक सार्वजनिक प्राधिकार को, ग्राहकों के सूचनार्थ अपने संगठन के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी. तदनुसार, ग्राहकों के सूचनार्थ और उपयोगार्थ बैंक के बारे में नीचे उल्लिखित जानकारी दी गई है.
 
मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 बी संगठन, कामकाज और कर्तव्‍य के विवरण

विजया बैंक, एक राष्‍ट्रीयकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है. बैंक ने, चालू वर्ष के दौरान अपना अमृत महोत्‍सव मनाया क्‍योंकि 1931 में बैंक की नींव डाली गई थी. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और राष्‍ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान)योजना, 1980 के तहत 15.04.1980 को बैंक का राष्‍ट्रीयकरण हुआ. बैंक, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अधीन भी आता है और उक्‍त अधिनियम की धारा 6 के तहत पूरी तरह से यथा परि‍भाषित विभिन्‍न कारोबार चलाता है. इस समय, बैंक की इक्विटी में भारत सरकार का अंश 53.87% है. बैंक के निदेशक मंडल मंडल में इस समय 10 निदेशक हैं जिसमें 2 कार्यपालक और 8 गैर-कार्यपालक निदेशक हैं जिनको विभिन्‍न क्षेत्रों में अनुभव है. निदेशक मंडल के विवरण, नीचे दी गई तालिका 1 में दिए गए हैं.

 
तालिका- 1 - दिनांक 02.08.2010 के अनुसार स्थिति
क्रम सं.. निदेशक का नाम पदनाम निदेशक पद का स्‍वरूप

1

श्री. अलबर्ट तावरो
अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक
कार्यपालक

2

श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे कार्यपालक निदेशक कार्यपालक

3

श्री जी. बी. सिंह नामिति-भारत सरकार गैर-कार्यपालक

4

श्रीमती  सुमा वर्मा नामिति-भारतीय रिजर्वबैंक गैर-कार्यपालक

5

श्री पी.शांताराम शेट्टी कामगार निदेशक गैर-कार्यपालक

6

श्री अशोक कुमार शेट्टी नामिति-शेयर धारक गैर-कार्यपालक

7 

श्री अशोक कुमार नामिति-शेयर धारक गैर-कार्यपालक

श्री निशांक कुमार जैन गैर-सरकारी निदेशक गैर-कार्यपालक

9 

श्री श्रीधर चेनुकुरी गैर सरकारी निदेशक गैर-कार्यपालक

10

श्री एस्.अनंतन शेयरधारकनिदेशक गैर-कार्यपालक

11

श्री रंजन शेट्टी अधिकारी-कर्मचारी निदेशक गैर-कार्यपालक

12

श्री बी.इब्राहिम गैर सरकारी निदेशक गैर-कार्यपालक
 
संगठनात्‍मक ढांचा
बैंक के संगठनात्‍मक ढांचे में तीन चरण है अर्थात्; प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं. बैंक का प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में है(41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर 560 001, फोन नं. 080-25584066, फैक्‍स 080-25598040, ई-मेल - vijbank@vsnl.com, वेबसाईट : www.vijayabank.com). अपने क्षेत्राधीन शाखाओं का पर्यवेक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बैंक ने 17 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्‍थापित किए हैं. सभी क्षेत्रीय कार्यालय, अनुभवी क्षेत्रीय प्रबंधक संभालते हैं जो वरिष्‍ठ/शीर्ष प्रबंध श्रेणी के हैं. आगे, केंद्रीय निरीक्षण विभाग के बढाए गए स्‍कंध के रूप में, बैंक ने 9 क्षेत्रीय निरीक्षणालय भी स्‍थापित किए हैं.
 
प्रधान कार्यालय का संगठनात्‍मक ढांचा
प्रधान कार्यालय में कार्यात्‍मक विभाग हैं जो नीति बनाते हैं और क्षेत्रों के निष्‍पादन पर निगरानी रखते हैं.
 
क्षेत्रीय कार्यालय का संगठनातमक ढांचा
अपने क्षेत्राधीन शाखाओं का पर्यवेक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बैंक ने 17 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्‍थापित किए हैं. ये क्षेत्रीय कार्यालय, प्रधान कार्यालय के विभिन्‍न कार्यात्‍मक विभागों को रिपोर्ट करते हैं. विभिन्‍न क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार इस तालिका में दिया गया है:
क्रम सं. क्षेत्र क्षेत्राधिकार कुल शाखाएं (31.05.2008 को)

1

अहमदाबाद गुजरात राज्‍य में सभी शाखाएं

45

2

बेंगलूर उत्तर बेंगलूर शहरी एवं बेंगलूर ग्रामीण के कुछ शाखाएँ. 54

3

बेंगलूर दक्षिण बेंगलूर शहरी, बेंगलूर ग्रामीण एवं कोलार जिला की कुछ शाखाएँ. 52

4

चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्‍मू व कश्‍मीर, उत्‍तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्‍यों में सभी शाखाएं 49

5

चेन्‍नै होसूर शाखा को छोडकर तमिलनाडू राज्‍य में तथा संघ शासित प्रदेश, पांडीचेरी तथा अंडमान निकोबल में सभी शाखाएं 74

6

दिल्‍ली दिल्‍ली, राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश में सभी शाखाएं 70

7

गुवाहाटी उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों अर्थात्; त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम, अनफणालय प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में सभी सभी शाखाएं 24

8

हुब्लि कर्नाटक राज्‍य के गदग, बिजापुर, धारवाड़, बेलगांव, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, बागलकोट, बेल्‍लारी, हावेरी, हुब्लि और कोप्‍पल ज़िलों में सभी शाखाएं 68

9

हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कड़पा, हैदराबाद, करीमनगर, खम्‍मम, कर्नूल, मेहबूबनगर, निज़ामाबाद, रंगारेड्डी और वारंगल ज़िलों में सभी शाखाएं 49

10

कोच्‍ची कासरगोड ज़िले को छोड़कर केरल में सभी शाखाएं 63

11

कोलकाता छत्‍तीसगढ़, जारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम में सभी शाखाएं 57

12

लखनऊ उत्‍तर प्रदेश में सभी शाखाएं 44

13

मंगलूर कर्नाटक राज्‍य के मंगलूर ज़िले में सभी शाखाएं और केरल राज्‍य के कासरगोड ज़िले़ में शाखाएं 70

14

मुंबई महाराष्‍ट्र और गोवा राज्‍य में सभी शाखाएं 56

15

मैसूर कर्नाटक राज्‍य के मैसूर, मंड्या और कूर्ग ज़िलों में सभी शाखाएं 56

16

शिमोगा कर्नाटक राज्‍य के शिमोगा, चित्रदुर्गा, दावणगेरे, हासन, चिक्‍कमगलूर ज़िलों में सभी शाखाएं 33

17

उडुपि कर्नाटक राज्‍य के उडुपि और उत्‍तर कन्‍नडा ज़िलों में सभी शाखाएं 69

18

विजयवाडा आंध्र प्रदेश राज्‍य के कृष्णा, नेल्लूर,चित्‍तूर, पूर्व गोदावरी, गुंटूर, कृष्‍णा, नेल्‍लूर, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विशाखपट्टणम, विजि़यनगरम और पश्चिम गोदावरी ज़िलों में सभी शाखाएं 42

 19

 नागपुर  महाराष्ट् (ग्रेटर मुम्बई एवं ठाणा जिला की शाखाओं को छोडकर) मध्यप्रदेश एवं छत्तीस गढ राज्यों में सभी शाखाएँ.  39

 20

 हासन  कर्नाटक राज्य के हासन एवं चिकमगलूर जिला के सभी शाखाएँ.  52
   

कुल

1066 
 
क्षेत्रीय निरीक्षणालय
प्रधान कार्यालय के केंद्रीय निरीक्षण विभाग के बढाए गए स्‍कंधों के रूप में, बैंक ने 9 क्षेत्रीय निरीक्षणालय स्‍थापित किए हैं:
क्रम सं. क्षेत्रीय निरीक्षणालय क्षेत्र (30.09.2005 को)

1

दिल्‍ली दिल्‍ली
    चंडीगढ़
    लखनऊ

2

मुंबई अहमदाबाद
    मुंबई

3

हुब्लि हुब्लि
    शिमोगा

4

हैदराबाद हैदराबाद
    विजयवाडा

5

कोलकाता कोलकाता
    गुवाहाटी

6

मंगलूर मंगलूर
    उडुपि

7

मैसूर मैसूर

8

चेन्‍नै चेन्‍नै
    कोच्‍ची

9

बेंगलूर बेंगलूर
 
करेंसी चेस्‍ट
इष्‍टतम नकदी प्रबंधन करने में शाखाओं की मदद करने की दृष्टि से, बैंक ने 19 करेंसी चेस्‍ट स्‍थ ापित किए हैं:
क्रम सं. करेंसी चेस्‍ट (30.09.2005 को) क्रम सं. करेंसी चेस्‍ट (30.09.2005 को)

1

दिल्‍ली

11

मैसूर

2

मंबई

12

मंगलूर

3

बेंगलूर

13

तिरुपति

4

हैदराबाद

14

कोलकाता

5

लखनऊ

15

कुंडोट्टी

6

कोयंबत्‍तूर

16

शिमोगा

7

पटना

17

उडुपि

8

हुब्लि

18

अहमदाबाद

9

विजयवाडा

19

तिरुवल्‍ला

10

चेन्‍नै    
 
शोधन शाखाएं
क्षेत्र स्‍तर पर शाखाओं के अलावा, बैंक ने 10 शोधन शाखाएं खाली हैं, जो इन केंद्रों में शाखाओं पर आहरित प्रपत्रों की वसूली से संबंधित कामकाज और समाशोधन कार्य संभालती हैं.
क्रम सं. करेंसी चेस्‍ट (30.09.2005 को) क्रम सं. करेंसी चेस्‍ट (30.09.2005 को)

1

दिल्‍ली

6

हैदराबाद

2

बेंगलूर

7

मंगलूर

3

कोलकाता

8

अहमदाबाद

4

चेन्‍नै

9

लखनऊ

5

मंबई

10

मैसूर
 
शाखाएं
बैंक ने 912 शाखाएं खोली हैं (30 सितंबर 2005 तक की स्थिति)
क्रम सं. राज्‍य शाखाएं (30.9.2005 को )
महानगरीय नगरीय अर्ध-नगरीय ग्रामीण कुल

1

अंदमान व निकोबार 0 0 1 0 1

2

आंध्र प्रदेश 17 30 18 17 82

3

अरुणाचल 0 0 1 1 2

4

असम 0 6 4 0 10

5

बिहार 0 5 0 0 5
शाखा जाल का राज्‍य-वार वितरण इस तालिका में दिया गया है:

6

चंडीगढ़ 0 2 1 0 3

7

छत्‍तीसगढ़ 0 1 0 0 1

8

दिल्‍ली 30 0 0 0 30

9

गोवा 0 0 5 0 5

10

गुजरात 16 13 6 3 38

11

हरियाणा 1 7 5 0 13

12

हिमाचल प्रदेश 0 0 1 0 1
 
क्रम सं. राज्‍य शाखाएं (30.9.2005 को )
महानगरीय नगरीय अर्ध-नगरीय ग्रामीण कुल

13

जम्‍मू व कश्‍मीर 0 2 0 0 2

14

झारखंड 0 4 0 0 4

15

कर्नाटक 52 51 81 217 401

16

केरल 0 17 48 6 71

17

मध्‍य प्रदेश 3 3 0 0 6

18

महाराष्‍ट्र 38 21 7 3 69

19

मणिपुर 0 1 0 1 2

20

मेघालय 0 1 1 0 2

21

मिज़ोरम 0 1 0 0 1

22

नागालैंड 0 0 2 1 3

23

उड़ीसा 0 6 1 0 7

24

पांडीचेरी 0 1 0 0 1

25

पंजाब 1 7 6 0 14

26

राजस्‍थान 3 10 0 2 15

27

सिक्किम 0 0 1 0 1

28

तमिलनाडू 21 19 10 4 54

29

त्रिपुरा 0 1 0 0 1

30

उत्‍तर प्रदेश 10 27 1 1 39

31

उत्‍तरांचल 0 2 1 0 3

32

पश्चिम बंगाल 16 5 2 2 25
  कुल 208 243 203 258 912
पता, संपर्क संख्‍याओं के साथ शाखाओं की सूची बैंक के वेबसाईट में (www.vijayabank.com) दी गई है.
मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 बी (ii) अधिकारी कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्‍य बैंक के अधिकारियों को, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत यथा परिभाषित बैंक का कारोबार चलाने की दृष्टि से अपना कामकाज करने का अधिकार दिया गया है. कुछ अधिकार इस प्रकार हैं:

1. अपने हाथ आए सारे और कितने भी पैसे हो प्राप्‍त करना और हस्‍ताक्षर कर रसीद देना और दायित्‍व मुक्‍त करना.

2. बैंक के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जानेवाले नियमों और शर्तों पर जमाराशि प्राप्‍त करना और अदा करना और इस तरह से प्राप्‍त और अदा की गई जमाराशि के बारे में हस्‍ताक्षर कर रसीद एवं पास बुक जारी करना और साथ ही बैंक के निदेशक मंडल द्वारा समय- समय पर अथवा किसी मामले में विशेष रूप से तय और निर्धारित की गईं दरों के अनुसार मीयादी और अन्‍य जमाराशियों पर ब्‍याज अदा करना.

3. भारत में और भारत के बाहर बैंकों, बैंकरों और दूसरों के पास बैंक के पक्ष में और बैंक के नाम खाले खोलना, चलाना और बंद करना और ऐसे खाते या खातों में अति आहरण करना और ऐसे सभी प्रयोजनों के लिए उस तरीके से जो उसे आवश्‍यक या उचित लगे, चेक, रसीदें और दायित्‍व मुक्ति प्रमाणपत्र अथवा दूसरे प्रपत्र बनाना और उन पर हस्‍ताक्षर करना और आवधिक रूप से, बैंक तथा किसी दूसरे व्‍यक्ति अथवा व्‍यक्तियों के बीच लंबित किसी भी प्रकार के खातों की पड़ताल करना, उनको निपटाना और समायोजित करना.

मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
   

4. बैंक के पैसे निविष्‍ट करना अथवा सरकारी प्रतिभूतियों, न्‍यासी प्रतिभूतियों, किसी सार्वजनिक निकाय अथवा स्‍थानीय प्राधिकरण के डिबेंचरों अथवा शेयरों में ग्राहकों को भुगतान करना और कारोबार के दौरान ग्राहकों को अग्रिम देना.

5. कारोबार के दौरान अन्‍य पक्षकार के साथ किए गए किसी ठेके अथवा अन्‍य पक्षकार के प्रति किसी दूसरी देयता से उत्‍पन्‍न बाध्‍यता के लिए बैंक के सी ग्राहक को गारंटी देना.

6. किसी राज्‍य सरकार अथवा स्‍थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, चाहे निगमित हो या न हो, के वचन पत्रों, नोटों, ऋणों, स्‍टॉक, बांडों अथवा बाध्‍यताओं पर तथा रेलवे, बैंक अथवा संयुक्‍त मिश्रित पूंजी की दूसरी कंपनी अथवा सह-साझेदारी फर्मों के शेयरों, स्‍टॉक और डिबेंचरों, स्‍टॉक(चाहे शाश्‍वत हो या अन्‍यथा) अथवा अन्‍य प्रतिभूतियों और हर तरह के निवेश पर ब्‍याज और लाभांश वसूल करना तथा पेंशन, वेतन, किराया अथवा अन्‍य आय प्राप्‍त करना.

7. बैंक के नाम रखी गईं सरकारी प्रतिभूतियों, न्‍यासी प्रतिभूतियों अथवा अन्‍य अनुमोदित प्रतिभूतियों में से किसी को गिरवी, बंधक रखना, पृष्‍ठांकित करना, बेचना, खाते में बदलना अथवा अन्‍यथा निपटाना और ऐसे सारे कार्य करना जो, उधार लेने अथवा पैसे जुटाने या लेने सहित उक्‍त कार्य पूरा करने के लिए प्रासंगिक अथवा अनुकूल हो.

मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
   

8. बैंक के नाम और बैंक की तरफ से चेक, ड्राफ्ट, हुडियां, विनिमय बिल तथा परक्राम्‍य एवं व्‍यापारिक प्रपत्र बनाना, उन पर हस्‍ताक्षर करना, उनको पृष्‍ठांकित करना, बेचना, भुनाना अथवा स्‍वीकार करना.

9. दिवालियापन अथवा किसी प्रशमन अथवा बैंक के प्रति ऋणग्रस्‍त अथवा देयता के अधीन अथवा ऐसा दावा करनेवाले किसी व्‍यक्ति अथवा व्‍यक्तियों के लेनदारों के साथ किसी दूसरी व्‍यवस्‍था अथवा इस तरह से ऋणग्रस्‍त अथवा देयता के अधीन अथवा ऐसा दावा करनेवाली किसी कंपनी के परिसमापन प्रासंगिक अथवा उत्‍पन्‍न सभी मामलों में बैंक की तरफ से कार्य करना.

10. बैंक को देय सारे ऋणों, अग्रिमों और दावों के मामले में बैंक के नाम और बैंक की तरफ से वास्‍त विक देतया उन्‍मोचन प्रमाणपत्र मांगना, वसूल कना, प्राप्‍त करना और देना. आगे, उक्‍त ऋण तथा अग्रिम वसूल करने के लिए सब प्रकार की कानूनी कार्यवाही और उपाय करना और साथ ही सारे कार्य, मुकदमे, दावे, मांग और विवाद शुरू करना, चलाना और प्रतिरक्षा करना.

11. बैंक कारोबार के सिलसिले में भारत में अथवा भारत के बाहर किसी सिविल अथवा अपराधिक न्‍यायालय में तमाम कार्य, मुकदमे और कानूनी कार्यवाही करना, चलाना अथवा जवाब का प्रतिवाद करना अथवा प्रतिवाद करना, जवाब देना अथवा विरोध करना और उसके फैसला अथवा निष्‍पादन की तरफ कदम बढाना अथवा बैंक के पक्ष में डिक्री दिलाना और ऐसे सारे कार्य, कृत्‍य करना जो उक्‍त अधिकार को समीचीन लगे.



मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
   

12. सारा कारोबार और स्‍थावर संपदा को, चाहे उसकी अवधि कितनी भी हो और जो बैंक के कब्‍जे अथवा हकदारी में हो या आए, संभालना और उसके प्रबंधन का अधीक्षण करना.

13. शाश्‍वत पट्टे के सिवाय पट्टा करार करना, बैंक की मुक्‍त अथवा पट्टाधृत संपत्ति में से सब का अथवा किसी का प्रभावशाली कब्‍जा लेना, पट्टा और किराएदारी स्‍वीकार करना, अभ्‍यर्पित करना, किराए और लाभ के मामले में मुकदमा चलाना, वसूल करना और दायित्‍व उन्‍मोचन प्रमाणपत्र देना.

14. समय-समय पर, प्रबंध वर्ग की पूर्व मंजूरी से उक्‍त किसी भी मामले अथवा ऐसे दूसरे मामले, जो विद्यमान हों अथवा उक्‍त और किसी दूसरे व्‍यक्ति अथवा व्‍यक्तियों के बीच आगे उत्‍पन्‍न हों. से संबंधित मांग, विवाद और विषय के बारे में समायोजन करना, निपटान करना, वापस लेना, समझौता करना अथवा विवाचन पेश करना.

15. समय-समय पर प्रबंध वर्ग की पूर्व मंजूरी से, बैंक को इस समय अथवा बाद में देय किसी ऋण अथवा रकम अथवा बैंक के पास किसी दूसरे दावे अथवा मांग को पूरी तरह से अथवा समझौते से चुकाने के बदले और चुकौती के रूप में रकम पूरी तरह से और अंश में स्‍वीकार करना अथवा प्रतिभूति के साथ अथवा प्रतिभूति लिए बगैर उन शर्तों पर जो उचित समझे जाएं उसका भुगतान करने अथवा उसे चुकाने के लिए समय बढ़ाना.

मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
   

16. मिश्रित पूंजी की कंपनियों अथवा बीमा कंपनियों के शेयरों का बैंक के नाम समनुदेशन अथवा अंतरण प्राप्‍त करना और साथ ही बैंक के लिए और बैंक की तरफ से उनका पुन: समनुदेशन, अंतरण, विक्रय अथवा अभ्‍य र्पण करना.

17. शेयरों की मांग का भुगतान करना और किसी कंपनी की बैठक में, जिसका बैंक एक शेयर धारक हो, मतदान करना.

18. बैंक के हवाले किए गए संपदाओं को निष्‍पादक, न्‍यासी, प्रशासक के रूप में और इसी तरह की हैसियत से संभालना.

19. ग्राहकों की तरफ से आय कर अथवा अन्‍य कर संबंधी विवरणियां तैयार कर दायर करना.

20. बैंक के लिए और बैंक की तरफ से, या तो विशेष रूप से अथवा सामान्‍य रूप से नियुक्‍त ग्राहकों के अटर्नी के रूप में कार्य करना.

21.सेवा स्‍वीकार करने, विवरणियां और दस्‍तावेज दर्ज करने और उससे संबंधित सारे मामलों में भारत में या भारत के बाहर स्‍थापित किए या आगे स्‍थापित किए जानेवाले बैंक के कार्यालयों में कार्य करने में इस समय या बाद में लागू होनेवाले कंपनी नियमों अथवा किसी दूसरे अधिनियम अथवा केंद्र अथवा राज्‍य सरकार के कानून के प्रयोजन से बैंक का प्रतिनिधित्‍व करना.

22. शुल्‍क, वेतन, कमीशन अथवा किसी दूसरे तरीके से जो ऊपर उल्लिखित अटर्नी ठीक समझें, ऐसे पारिश्रमिक पर अधिवक्‍ताओं सहित एजेंटों, वकीलों, प्‍लीडरों अथवा अन्‍य कानूनी पेशेवरों, सर्वेक्षकों, रिसीवरों अथवा अन्‍य व्‍यक्तियों को नियुक्‍त करना और लगाना और समय-समय पर उनको दरख्‍वास्‍त करना और कार्यमुक्‍त करना तथा उनके बदले किसी दूसरे व्‍यक्तियों को लगाना अथवा नियुक्‍त करना.

मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
   

23. ऊपर उल्लिखित सभी प्रयोजनों के लिए अथवा उनमें से किसी के लिए और साथ ही दूसरे सामान्‍य बैंकिंग कारोबार के लिए, जो मिश्रित पूंजी के और दूसरे बैंक आम तौर पर करते हैं, जरूरी सब कुल करना.

24. ऐसे प्रपत्रों, क्षतिपूर्ति बांडों, गारंटियों/गारंटी पत्रों और दूसरे दस्‍तावेजों पर सामान्‍य रूप से हस्‍ताक्षर करना, उनको निष्‍पादित करना और देना तथा ऐसे सारे कार्य और कृत्‍य करना जो अपेक्षित या आवश्‍यक हो.

41 बी (iii) पर्यवेक्षण और जिम्‍मेवारी सहित निर्णयन प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया .

बैंक में निर्णयन की प्रक्रिया के बारे में अच्‍छी खासी पद्धति अपनाई जा रही है. बैंक, अपने कामकाज से संबंधित नीतियां बनाने की दिशा में, निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण में काम करता है. इन नीतियों को अमल में लाने के लिए, विभिन्‍न वेतन-मान के अधिकारियों को उनके पदानुक्रम और तैनाती स्‍थ ान के आधार पर अधिकार दिए जाते हैं. अपने कर्तव्‍य का निर्वाह करते समय सारे कर्मचारियों को अनुदेश पुस्तिका का पालन करना पड़ता है जिसमें बैंकिंग लेन-देन सारे पहलू शामिल किए जाते हैं. जब कभी दूसरे कार्य करने पड़ते हैं, ऐसे कार्य, प्रत्‍येक विभाग से संबंधित अनुदेश पुस्तिका के बलबूते पर किए जाते हैं. इसके अलावा, प्रधान कार्यालय भी, समय-समय पर बैंक की नीतियों में परिवर्तन के बारे में सूचना देते हुए परिपत्रों के जरिए अनुदेश जारी कर रहा है जिससे कि उसके अधिकारी, इनको लागू करें. संबंधित विषय / काग़ज़ात पर प्रक्रमण करने के बाद, अधिकारी, मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला करते हैं. बैंक की निर्धारित नीतियों का उल्‍लंघन करनेवाले अधिकारी को, विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1981 और विजया बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन व अपील) विनियम, 1981 के तहत दंडित किया जाता है.

मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
4.1बी (iv) अपना कामकाज चलाने के लिए बैंक द्वारा तय किए गए मानदंड .

बैंक, मूल रूप से, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 6 में विस्‍तृत रूप से वर्णित, जमाराशियों को स्‍वीकार करने और ऋण एवं अग्रिम देने का कारोबार करता है. अपना कामकाज करने के लिए, बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए मानदंडों से मदद मिलती है. अपना प्रमुख कामकाज चलाते समय, बैंक का लक्ष्‍य होता है, ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करना. इस प्रयोजन के लिए, बैंक, कई पहलुओं में गोइपोरिया समिति की सिफ़ारिशें अपना रहा है. इसी प्रकार, बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव के मुताबिक केवाईसी संबंधी मानदंडों का पालन भी कर रहा है.
प्रधान कार्यालय, सावधि जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्‍याज दर तय करता है जिसे बैंक की शाखाओं और बैंक के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है. अग्रिम देने संबंधी विभिन्‍न योजनाओं पर ब्‍याज दर के बारे में, प्रधान कार्यालय फैसला करता है और ये दर, बैंक की शाखाओं तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई हैं. विभिन्‍न गैर-निधि आधारित सेवाओं के बारे में बैंक के सेवा प्रभार भी, बैंक की शाखाओं तथा बैंक के वेबवाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं. हर उत्‍पाद के जैसे; जमाराशि, अग्रिम, क्रेडिट कार्ड और अन्‍य गैर-निधि आधारित उत्‍पादों के ब्‍यौरे बैंक के वेबसाइट तथा शाखाओं/कार्यालयों में भी प्रदर्शित किए गए हैं.
आगे, हमारे बैंक ने, ' बैंक जमाराशियों पर मॉडेल नीति ', क्रेडिट कार्ड परिचालन के लिए बैंकरों की उचित व्‍यवहार संहिता ', बैकरों के लिए उचित व्‍यवहार संहिता ' और ' सिटिज़न्‍स चार्टर ' बनाया है जो बैंक के वेबसाइट पर और बैंक की शाखाओं / कार्यालयों में उपलब्‍ध हैं लेकिन, यह नोट किया जाए कि ऋण मंजूर करने या मंजूर न करने का संपूर्ण निर्णय, बैंक के संबंधित मंजूरी प्राधिकारी है और प्रत्‍येक मामले के तथ्‍यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ऐसा निर्णय लिया जाता है.

मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 बी (v) अपना कर्तव्‍य निर्वाह करने के लिए बैंक में रेखे गए अथवा उसके नियंत्रण में रहे अथवा उसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रेकॉर्ड . बैंक ने आवधिक परिपत्रों / गश्‍ती पत्रों के अलावा बहुत सारी '' अनुदेश पुस्तिका '', संहिताबद्ध परि9पत्र, प्रलेखन पर मार्गनिर्देश, अधिकारों के प्रत्‍यायोजन संबंधी योजना प्रकाशित की है. ये, सिर्फ आंतरिक परिचालन के लिए हैं.
4.1 बी (vi) बैंक में रखे गए अथवा उसके नियंत्रण में रहे विभिन्‍न श्रेणी के दस्‍तावेजों का विवरण .

इस तरह के खास दस्‍तावेज हैं; शेयर धारकों का / एजीएम की कार्यवाही का रेकॉर्ड, मंडल की बैठकों और विभिन्‍न समितियों की बैठकों का रजिस्‍टर, ग्राहकों / उधारकर्ताओं / गारंटीकर्ताओं द्वारा निष्‍पादित, अन्‍य पक्षकारों आदि के साथ ठेकों से संबंधित दस्‍तावेज आदि. ये सारे दस्‍तावेज निजी स्‍व रूप के हाते हैं और सार्वजनिक को नहीं दिए जा सकेंगे.

   

बैंक की सभी शाखाओं का कंप्‍यूटरीकरण किया गया है और डेटा, इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से रखा गया है जिसे विभिन्‍न क़ानूनों में किए गए प्रावधानों के अनुसार विभिन्‍न प्राधिकारियों को उपलब्‍ध कराए जाएंगे.

मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 बी (vii) कोई ऐसी व्‍यवस्‍था, जो नीति बनाने या उसे अमल में लाने के सिलेसिले में जनता से परामर्श कर अथवा जनता से अभ्‍यावेदन मिलने पर की जाती हो इस समय, बैंक के शेयर धारक, नीतियों से संबंधित मुद्दे, वार्षिक सामान्‍य बैठकों में उठा सकते हैं. आगे, बैंक के तिमाही परिणाम / वार्षिक परिणाम / रिपोर्ट, जनता और शेयर धारकों के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती हैं जिससे बैंक के नीतियों और उसके कार्यान्‍वयन के बारे में आभास हो. बैंक ने मंडल स्‍तर पर ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है जिसके सदस्‍य इस प्रकार हैं:
1.अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक (इनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक)
  
समिति के अध्‍यक्ष
2.सरकार नामिती निदेशक सदस्‍य
3. शेयर धारक नामिती निदेशक सदस्‍य
4. शेयर धारक नामिती निदेशक सदस्‍य
5. श्री बी.टी. रुद्रप्‍पा, ग्राहकों के प्रतिनिधि
सदस्‍य
एक सदस्‍य, ग्राहक का प्रतिनिधि है. अगर नीति में कोई परिवर्तन होने की बात हो तो समिति का फैसला बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा
मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 बी (viii) मंडलों, परिषदों, समितियों तथा उसके अंग के रूप में अथवा उसकी सलाह लेने के इरादे से दो या उससे अधिक व्‍यक्तियों समेत गठित अन्‍य निकायों का विवरण और क्‍या मंडलों, परिषदों, समितियों और अन्‍य निकायों की बैठकों में सार्वजनिक भाग ले सकते हैं अथवा क्‍या इन बैठकों के कार्यवृत्‍त सार्वजनिक पा सकते हैं .

बैंक ने, मंडल की विभिन्‍न समितियों का गठन किया है:-

  1. प्रबंध समिति
  2. लेखा परीक्षा समिति
  3. शेयर धारक / निवेशकर्ता शिकायत समिति
  4. शेयर अंतरण समिति
  5. जोखिम प्रबंधन समिति
  6. धोखाधडी समीक्षा समिति
  7. ग्राहक सेवा समिति
  8. पदोन्‍नति संबंधी निदेशकों की समिति
 
(दिनांक 02-08-2010 के अनुसार स्थिति)
समिति का नाम
सदस्‍य
प्रबन्‍धन समिति
1.       श्री आलबर्ट तावरो
2.       श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे
3.       श्री अशोक कुमार
4.        श्री रंजन शेट्टी
5.    श्री श्रीधर चेनुकुरी
लेखा समिति
1.        श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे
3.       श्री जी. बी. सिंग
4.       श्रीमती  सुमा वर्मा
5.       श्री अशोक कुमार
पदोन्‍नती संबंधी निदेशकों की समिति
1.       श्री आलबर्ट तावरो
2.       श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे
3.       श्री जी. बी. सिग
4.        श्रीमती  सुमा वर्मा   
जोखिम प्रबन्‍धन समिति
1.       श्री आलबर्ट तावरो
2.       श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे
3.   श्रीमती  सुमा वर्मा
4.  श्री पी.शांताराम शेट्टी 
5.  श्री निशांक कुमार जैन
करोड रुपये व उससे अधिक राशि की धोखाधडी के मामलों की समीक्षा करने के लिए विशेष समिति
1.       श्री आलबर्ट तावरो
2.       श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे
3.      श्री  ऱ्ंजन शेट्रटी
4.       श्री बी. इब्रहाम
5.       श्री अशोक कुमार
शेयर धारक और निवेशकर्ता शिकायत समिति
1.      श्री  अशोक कुमार शेट्रटी (समिति के अध्‍यक्ष्‍)
2.       श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे
3.       श्री शोक कुमार
4.       श्री श्रीधर चेरुकुरी
5.       श्री एस्र. अनंतन
शेयर अंतरण समिति
1.       श्री आलबर्ट तावरो
2.       श्री ऱ्ंजन शेट्रटी
3.       श्री श्रीधर चेरुकुरी
ग्राहक सेवा समिति
1.       श्री आलबर्ट तावरो
2.       श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे
3.       श्रीमती  सुमा वर्मा
4.       श्री बी. इब्रहाम
5.       श्री टी. रुद्रप्‍पा
पारिश्रमिक समिति
1.       श्री जी. बी. सिग (समिति के अध्‍यक्ष्‍)
2.       श्रीमती  सुमा वर्मा
3.       श्री अशोक कुमार शेट्रटी
4.       श्री एस्र. अनंतन
नामांकन समिति
1.       श्री जी. बी. सिग (समिति के अध्‍यक्ष्‍)
2.       श्रीमती  सुमा वर्मा
3.      श्री निशांक कुमार जैन
प्रबंध समिति मंडल

मंडल की प्रबंध समिति का गठन इसलिए किया गया है कि वह, खास महत्‍व रखनेवाले विभिन्‍न कारोबार मामलों पर विचार कर सके जैसे; चाहे निधि आधारित हों या निधियेतर आधारित हों, अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक को दी गई सीमाओं की दुगुनी सीमाएं मंजूर करना, समझौता करना / बट्टे खाते डालना, पूंजी और राजस्‍व खर्च की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि की मंजूरी. समिति, उन अधिकारों का प्रयोग करेगी जो मंडल ने, केंद्र सरकार के अनुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक की सह‍मति से उसे दिए हों. प्रबंध समिति में सदस्‍य के रूप में नीचे उल्लिखित सदस्‍य होंगे:-

  1. अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक
  2. कार्यकारी निदेशक
  3. नामिती निदेशक, भारत सरकार
  4. नामिती निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
  5. 3 निदेशक (गैर-सरकारी) - आवर्तन आधार पर प्रत्‍येक 6 महीने की अवधि के लिए मंडल द्वारा नामित
 
मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) )

एसीबी, बैंक में न केवल कुल लेखा परीक्षा कार्य के लिए दिशा प्रदान करेगी बल्कि उस पर निगरानी भी रखेगी; जैसे बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का संगठन और गुणवत्‍ता नियंत्रण तथा बैंक की सांविधिक / बाह्य लेखा परीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण का अनुवर्तन करना. यह समिति, खास तौर से इन बातों पर अनुवर्तन करेगी जैसे; (क) अंतर शाखा समायोजन खाते (ख) अंतर शाखा लेखों और नॉस्‍ट्रो खातों में समाधान किए बगैर लंबे समय से पडी रहीं प्रविष्टियां (ग) विभिन्‍न शाखाओं में बहियों का बाकी पडा संतुलन कार्य (घ) धोखधडी (ङ) आंतरिक लेखा कार्य के खास पहलू. मंडल की लेखा परीक्षा में 5 निदेशक हैं, जिसके अध्‍यक्ष वित्‍तीय जानकारी रखनेवाले गैर-कार्यपालक स्‍वतंत्र निदेशक हैं.

  1. अंतर शाखा समायोजन खाते
  2. अंतर शाखा लेखों और नॉस्‍ट्रो खातों में समाधान किए बगैर लंबे समय से पडी रहीं प्रविष्टियां
  3. विभिन्‍न शाखाओं में बहियों का बाकी पडा संतुलन कार्य
  4. धोखधडी
  5. आंतरिक लेखा कार्य के खास पहलू. मंडल की लेखा परीक्षा में 5 निदेशक हैं, जिसके अध्‍यक्ष वित्‍तीय जानकारी रखनेवाले गैर-कार्यपालक स्‍वतंत्र निदेशक हैं.
मंडल की लेखा परीक्षा समिति
समिति में निम्नलिखित निदेशक होंगे -
 
1-       श्री ब्रज मोहन शर्मा - लेखाकार श्रेणी के तहत गैर सरकारी निदेशक - समिति के अध्यक्ष
2-       कार्यकारी निदेशक - सदस्य
3-       भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक - सदस्य
4-       भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक - सदस्य
5-       एक गैर सरकारी निदेशक - सदस्य
 
लेखा परीक्षा समिति के कामकाज में इस प्रकार हैं:-
  • बैंक की वित्‍तीय रिपोर्ट प्रक्रिया पर निगरानी रखना और यह देखना कि वित्‍तीय स्थिति के बारे में सही, पर्याप्‍त और विश्‍वसनीय जानकारी प्रकट की गई है.
  • प्रबंध वर्ग के साथ, लेखा नीतियों और परिपाटी पर विशेष बल देते हुए वित्‍तीय विवरणों, लेखा मानक के अनुपालन और वित्‍तीय विवरणों से संबंधित अन्‍य कानूनी अपेक्षाओं, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कमी, शेयर बाजार के मार्गनिर्देशों के अनुपालन और वित्‍तीय संस्‍थाओं, पक्षकार के लेन-देन आदि से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं की समीक्षा करना.
  • जहां धोखाधडी का अंदेशा हो या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में विफलता नजर आई हो आंतरिक निरीक्षकों द्वारा जांच के निष्‍कर्ष की समीक्षा करना और नियंत्रक तंत्र को मजबूत करने के लिए सुझाव देना.
  • वार्षिक / अर्ध-वार्षिक और तिमाही लेखों और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले लेखा नीतियों एवं परिपाटी में परिवर्तन तथा मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कमी पर खास ध्‍यान देते हुए सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करना.
  • जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और लेनदारों, अगर कोई हो तो, भुगतान करने में बडी चूक हुई हो तो उसकी वजहों पर गौर करना.
 
शेयर धारक / निवेशकर्ता शिकायत समिति

शेयर धारक / निवेशकर्ता शिकायत समिति का गठन करने का उद्देश्‍य है, शेयर धारकों और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का, उनके हित को मद्दे नजर रखते हुए निवारण करना. इस समिति में सदस्‍यों के रूप में नामिती इस प्रकार हैं:

  • भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती - समिति के अध्‍यक्ष
  • कार्यकारी निदेशक - सदस्‍य
  • कामगार नामिती निदेशक - सदस्‍य
  • शेयर धारक नामिती निदेशक - सदस्‍य
 
शेयर अंतरण समिति
बैंक ने, निदेशकों की शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके सदस्‍य हैं, अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक (अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक की गैर मौजूदगी में) और दो शेयर धारक निदेशक. शेयरों का शीघ्र अंतरण करने के लिए इस समिति की 15 दिन में एक बार बैठक होती है.
 
जोखिम प्रबंध समिति

बैंक में समेकित जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति और रणनीति बनाने की दृष्टि से, बैंक ने मंडल की जोखिम प्रबंध समिति गठित की है जिसके सदस्‍य इस प्रकार हैं:-

  1. अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक
  2. कार्यकारी निदेशक
  3. 3निदेशक(गैरसरकारी/शेयरधारकनामितीनिदेशक)
 
धोखाधडी संबंधी मामलों की समीक्षा समिति

1 करोड़ रु. और उससे अधिक रकम की धोखाधडी से संबंधित मामलों पर खास ध्‍यान देने के इरादे से, मोटी रकम की धोखाधडी की वारदातों पर निगरानी रखने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार मंडल की समिति का गठन किया गया है जिसके निदेशक इस प्रकार हैं:

  1. अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक
  2. कार्यकारी निदेशक
  3. 3 निदेशक (गैर सरकारी/शेयरधारक नामिती निदेशक)
 
ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्‍यों के रूप में नीचे उल्लिखित निदेशक हैं:

1. अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक :
(इनकी अनुपस्थिति में कार्यकारी निदेशक)
समिति के अध्‍यक्ष
2. सरकारी नामिती निदेशक : सदस्‍य
3.शेयर धारक नामिती निदेशक : सदस्‍य
शेयर धारक नामिती निदेशक : सदस्‍य
श्री बी.टी. रुद्रप्‍पा, ग्राहकों के प्रतिनिधि : सदस्‍य
 
पदोन्‍नति संबंधी निदेशकों की समिति
वरिष्‍ठ प्रबंध श्रेणी वेतन-मान V और उससे उच्‍चतर वेतन-मान के कार्यपालकों के मामलों की समीक्षा करने की दृष्टि से, विजया बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम 19 (2) के अनुसार एक विशेष का गठन किया गया. यह समिति, बैंक के शीर्ष कार्यपालकों (वेतन-मान VII) के अनुशासनिक मामलों और पदोन्‍नति पर निगरानी रखती है. 55 वर्ष की उम्र होने पर या 55 वर्ष की उम्र होने के बाद किसी भी समय अथवा कुल 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा और सेवानिवृत्ति के प्रयोजन से गठित की गई थी. इस समिति में, अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, सरकारी निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक हैं.
पारिश्रमिक समिति
भारत सरकार के दिनांक 09.03.2007 के मार्गनिर्देशों के अनुसार समिति का गठन किया गया हैं. इसका पूर्णकालिक निदेशकों (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और कार्यकारी निदेशक) के निष्पादन मूल्याकन हेतु गठन किया गया हैं. समिति में सरकार द्वारा नामिति निदेशक, लेखाकार श्रेणी के तहत नियुक्त गैर सरकारी निदेशक और एक गैर सरकारी/शेयर धारक निदेशक होंगे.
 
नामांकन समिति
 
धारा 9(3)(1) के अधीन वर्तमान चयन किए गए निदेशकों/व्यक्तियों जिसे निदेशक के रूप में चयन करना हैं का ृउचित रूप से एवं सक्षमू का निर्णय बोर्ड को लेने के लिए गठित हैं. समिति में सरकार द्वारा नामिति निदेशक, भारतीय रिर्जर्व बैंक द्वारा नामिति निदेशक और लेखाकार श्रेणी के तहत नियुक्त गैर सरकारी निदेशक होंगे.
 
नोट:
निदेशक मंडल अथवा समितियों की किसी भी बैठक में सार्वजनिक भाग नहीं ले सकेंगे और इन बैठकों के कार्यवृत्‍त भी सार्वजनिक को उपलब्‍ध नहीं हैं.
मद सं. . प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 बी (ix) उसके अधिकारियों और कम्रचारियों की डायरेक्‍टरी चूंकि कर्मचारी काफी बडी संख्‍या में हैं और उनका स्‍थानांतरण होता रहता है, इसलिए अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची प्रकाशित करना और उसे समय-समय पर अद्यतन बनाना संभव नहीं हे.
बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बारे में किसी को कोई जानकारी चाहे तो वह प्रधान कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में जन संपर्क अधिकारी /सहायक जन संपर्क अधिकारी से मिल सकता है.
4.1. बी (x) उसके विनियम के प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा देने की पद्धति सहित उसके हर एक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्‍त पारिश्रमिक . कर्मचारियों / कर्मचारियों का वेतन-मान इस प्रकार है: :-
अधीनस्‍थ कर्मचारी
4060 105 4270 115 4500 135 4770 165
2 2 2 3
5265 195 6045 235 6750 270 7560  
4 3 3
लिपिक संवर्ग के कर्मचारी
4410 215 5055 335 6060 470 7940 500
3 3 4 3
9440 560 11680 970 12650 560 13210  
4 1 1
अधिकारी / कार्यपालक
वेतन-मान I – रु.10000-470/6-12820-500/3-14320-560/7-18240
वेतन-मान II- रु.13820-500/1-14320-560/10-19920
वेतन-मान III- रु.18240-560/5-21040-620/2-22280
वेतन-मान IV- रु.20480-560/1-21040-620/5-24140
वेतन-मान V- रु.24140-620/4-26620
वेतन-मान VI- रु.26620-680/4-29340
वेतन-मान VII- रु.29340-680/2-30700-900/1-31600-1000/1-32600
 
मद सं. . प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 बी (xi) सभी योजनाओं, प्रस्‍तावित खर्च तथा किए गए संवितरण के बारे में जानकारी सूचित करते हुए उसकी प्रत्‍य ेक  एजेंसी को आबंटित बजट . सार्वजनिक धन का खर्च और संवितरण करने की कोई योजना और बजट नहीं है तथा यह प्रावधान, विजया बैंक के लिए लागू नहीं होता है.
4.1 बी (xii) आबंटित रकम सहित उपदान कार्यक्रम लागू करने का तरीका ओर इन कार्यक्रमों के हिताधिकारियों के ब्‍य ौरे  . बैंक, अपनी जमाराशि / उधार देने संबंधी परिचालन में कोई उपदान नहीं दे रहा है. सरकार की योजनाबद्ध योजनाओं को अमल में लाने में, बैंक को सरकार/सरकारी एजेंसियों से उपदान मिलता है जिसे सरकार/सरकारी एजेंसियों द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार इन ऋणों के हिताधिकारियों में बांटा जाता है.
4.1 बी (xiii) दी गई रियायत, परमिट अथवा प्राधिकार के प्राप्तिकर्ताओं के विवरण . बैंक में रियायत, परमिट, प्राधिकार आदि देने का कोई कार्यक्रम नहीं है.
मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 b (xiv) इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में उपलब्‍ध अथवा रखी गई जानकारी के संबंध में ब्‍यौरे बैंक द्वारा पेश की गईं जमाराशि, अग्रिमों और अन्‍य सेवाओं के बारे में जानकारी आम जनता के लिए बैंक के वेबसाइट में उपलब्‍ध है.
4.1 बी (xv) अगर सार्वजनिक के उपयोगार्थ कोई पुस्‍तकालाय अथवा रीडिंग रूम रखा गया हो तो उसके कार्य समय सहित नागरिकों को उपलब्‍ध सुविधाओं के विवरण . बैंक, उसके उत्‍पादों/सेवाओं के बारे में विस्‍तृत जानकारी, बैंक वेबसाइट में उपलब्‍ध है. अधिक स्‍पष्‍टीकरण / मार्गदर्शन के लिए लोग, शाखा प्रबंधक से भी मिल सकते हैं. बैंक के वेबसाइट में जो ब्‍यौरे उपलब्‍ध न हों उसके लिए लोग, प्रधान कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय के जन संपर्क अधिकारी / सहायक जन संपर्क अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.
4.1 बी (xvi) जन संपर्क अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्‍य विवरण जन संपर्क अधिकारियों / सहायक जन संपर्क अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्‍य विवरण नीचे दिए गए हैं:
 
जन संपर्क अधिकारियों/सहायक जन संपर्क अधिकारियों के रूप में कार्यपालकों को नामोद्टिष्‍ट करना
क्रम सं. प्रधान कार्यालय
प्रधान कार्यालय का पता
क्षेत्राधिकार जन संपर्क अधिकारी और पदनाम, फोन सं. और ई-मेल का पता सहायक जन संपर्क अधिकारी और पदनाम, फोन सं. और ई-मेल का पता .
      श्रीयुत श्रीयुत

1

प्रधान कार्यालय
41/2 एम.जी.रोड
बेंगलूर – 560 001
सभी शाखाएं श्री एस्. जयराम शेट्टी
महाप्रबंधक
(कार्मिक विभाग)
080-25590696
ई-मेल:
sjshetty@vijayabank.co.in
श्री  के. आर्. आर्. पै
योजना विकास विभाग
080 -25599604
dgmplanning@vijayabank.co.in
 
क्रम सं.
No.
क्षेत्र और क्षेत्रीय कार्यालय का पता क्षेत्राधिकार सहायक जन संपर्क अधिकारी और पदनाम, फोन सं. और ई-मेल का पता

 1.

अहमदाबाद
क्षेत्रीय कार्यालय
कामधेनू कॉम्‍प्‍लेक्‍स
पॉलिटेकनिक के सामने
अंबावाडी
अहमदाबाद -380 015

 
गुजरात राज्‍य में सभी शाखाएं

श्रीमती शांती  वी  मल्लार
उपमहाप्रबन्धक
079-26302567
ahm.ro9101@vijayabank.co.in

2.

बेंगलूर
क्षेत्रीय कार्यालय
श्रृता कॉम्‍प्‍लेक्‍स
19, प्रिमरोस रोड
एम.जी.रोड के पास
बेंगलूर -560 001
 
कर्नाटक राज्‍य के बेंगलूर (नगर) और बेंगलूर (ग्रामीण) कोलार और तुमकूर ज़िलों और तमिलनाडू राज्‍य में होसूर की सभी शाखाएं

श्री   नवीन   कुमार  हेग्‍डे
महाप्रबन्धक
बेंगलूर उत्तर-
 080-25550797 ban.ro9124@vijayabank.co.in

श्री वी.  माहनदास शेट्टी
महाप्रबन्धक
बेंगलूर दक्षिण
080-25550797 ban.ro9124@vijayabank.co.in

3.

चंडीगढ़
क्षेत्रीय कार्यालय
एससीओ - 185-187
सेक्‍टर-9 सी C              
चंडीगढ़
संघ शासित प्रदेश - 160009
 
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्‍मू व कश्‍मीर, उत्‍तरांचल और हिमाचल प्रदेश में सभी शाखाएं श्री  बी. सदाशिव  रै
उपमहाप्रबन्धक
0172-2745236 cha.ro9126@vijayabank.co.in

4.

चेन्‍नै
क्षेत्रीय कार्यालय
पी.ओ सं .514
123 , डूगर टवर्स
आर.एल.रोड , एग्‍मोर, td>
चेन्‍नै-600 008
 
तमिलनाडू राज्‍य में होसूर को छोड़कर तथा संघ शासित प्रदेश पॉंडिचेरी तथा अंदमान-निकोबर में सभी शाखाएं श्रीमती के. चन्द्रा
महाप्रबन्धक
044-28554008 che.ro9113@vijayabank.co.in

5.

दिल्‍ली
क्षेत्रीय कार्यालय
विजया बिल्डिंग
17, बाराखंबा रोड
नई दिल्‍ली -110 001

 
दिल्‍ली, राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश में सभी शाखाएं

श्री जी. वसंत कुमार शेट्टी
महाप्रबन्धक
011-23716806 del.ro9107@vijayabank.co.in

6.

गुवाहाटी
क्षेत्रीय कार्यालय
इस्‍पात भवन
मौलाना आज़ाद रोड
रेहबरी,
गुवाहाटी - 781 008

 
उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों अर्थात्; त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर में सभी शाखाएं श्री वी. टी.  नायक
उपमहाप्रबन्धक
0361-2542755 guw.ro9108@vijayabank.co.in

7.

हुब्लि
क्षेत्रीय कार्यालय
पी.बी. सं.17
वी.ए. कलबुर्गी मैनशन
लैमिंगटन रोड
हुब्लि -580 020
 
कर्नाटक राज्‍य के गदग, बिजापुर, धारवाड़, बेलगांव, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, बागलकोट, बेल्‍लारी, हावेरी, हुब्लि और कोप्‍पल ज़िलों में सभी शाखाएं श्री आनंद शेट्टी
सहायक महाप्रबन्धक
0836-2366303 hub.ro9110@vijayabank.co.in

8.

हैदराबाद
क्षेत्रीय कार्यालय
पी.बी.सं.218,
बाबूखान एस्‍टेट, बशीरबाग
हैदराबाद -500 001
आंध्र प्रदेश के कड़पा, अनंतपुर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्‍मम, कर्नूल, मेहबूबनगर, निज़ामाबाद, रंगारेड्डी और वारंगल ज़िलों में सभी शाखाएं श्री के.  जे.  हेगडे
महाप्रबन्धक 040-23242464 hyd.ro9111@vijayabank.co.in

9.

कोच्‍ची
क्षेत्रीय कार्यालय
जोस अनेक्‍स
जोस जंगशन
एम.जी.रोड
कोच्‍ची - 682016
कासरगोड ज़िले को छोड़कर केरल राज्‍य में सभी शाखाएं श्री पी.  के.  थॉमस
उपमहाप्रबन्धक
0484-2372515 koc.ro9127@vijayabank.co.in

10.

कोलकाता
क्षेत्रीय कार्यालय
त्रिमूर्ती अपार्टमेंट्स
नं. 97, पार्क स्‍ट्रीट
कोलकाता -700 016
छत्‍तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम श्री बी.  ए.  उल्लासरै
उपमहाप्रबन्धक
033-22262910 kol.ro9104@vijayabank.co.in

11.

लखनऊ
क्षेत्रीय कार्यालय
पहली मंजि़ल
भूतनाथ मार्केट
इंदिरानगर
लखनऊ -226 016
उत्‍तर प्रदेश में सभी शाखाएं श्री एम्. रामा अड्यंतय्या
उपमहाप्रबन्धक
0522-2349611 luc.ro9112@vijayabank.co.in
12. मंगलूर
क्षेत्रीय कार्यालय
विजया टवर्स
एल.एच.एच.रोड
मंगलूर -575 003
कर्नाटक राज्‍य के मंगलूर ज़िले तथा केरल राज्‍य के कासरगोड ज़िले में सभी शाखाएं श्री बी. प्रकाशचन्द्र शेट्टी
उपमहाप्रबन्धक
0284-2442901 man.ro9114@vijayabank.co.in
13. मुंबई
क्षेत्रीय कार्यालय
विकास सेंटर, एस.वी.रोड
सांताक्रूज़ (पश्चिम)
मुंबई -400 054
महाराष्‍ट्र और गोवा राज्‍य में सभी शाखाएं श्री ए. प्रकाशचन्द्र हेगडे
उपमहाप्रबन्धक
022-26615521 mum.ro9103@vijayabank.co.in
14. मैसूर
क्षेत्रीय कार्यालय
1, शालिवाहन रोड
अर्स बोर्डिंग स्‍कलू के
सामने - नज़रबाद
मैसूर -570 010
कर्नाटक राज्‍य के मैसूर, मंड्या और कूर्ग ज़िलों में सभी शाखाएं श्री एम्.  बी.  गुरूमूर्ती
उपमहाप्रबन्धक
0821-2529524 mys.ro9115@vijayabank.co.in
15. शिमोगा
क्षेत्रीय कार्यालय
पहली मंजि़ल
एपीएमसी गेस्‍ट हाउस के
सामने, सागर रोड
शिमोगा-577201
कर्नाटक
कर्नाटक राज्‍य के शिमोगा, चित्रदुर्गा, दावणगेरे, हासन, चिक्‍कमगलूर ज़िलों में सभी शाखाएं श्री एच्.  बी.  चिनाबय्या
उपमहाप्रबन्धक
08182-251202 shi.ro9122@vijayabank.co.in
16. उडुपि
क्षेत्रीय कार्यालय
दूसरी मंजि़ल
शामिली इन
एन एच 17, अंबलपाडी
उडुपि- 576103
कर्नाटक
कर्नाटक राज्‍य के उडुपि और उत्‍तर कन्‍नड ज़िलों में सभी शाखाएं श्री एम्. श्रीधर शेट्टी
उपमहाप्रबन्धक
08220-2533880 udu.ro9118@vijayabank.co.in
17. विजयवाडा
क्षेत्रीय कार्यालय
पी.बी. सं. .811
31-3-4B, मस्जिद स्‍ट्रीट
मारुतीनगर
विजयवाडा -520 004
आंध्र प्रदेश के चित्‍तूर, पूर्व गोदावरी, गुंटूर, कृष्‍णा, नेल्‍लूर, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विशाखपट्टनम, विजि़यनगरम और पश्चिम गोदावरी ज़िलों में सभी शाखाएं श्री सूर्यकुमार रै
सहायक महाप्रबन्धक
0866-2433773 vij.ro9119@vijayabank.co.in
 
अपील प्राधिकारी
प्रधान कार्यालय, बेंगलूर
कार्यकारी निदेशक,
विजया बैंक,
प्रधान कार्यालय
41/2, एम.जी.रोड
बेंगलूर - 560001
फोन: 080-25594412
फैक्‍स : 080-25584201
ई-मेल: ed@vijayabank.co.in
 
मद सं. प्रावधान ब्‍यौरे
4.1 बी (xvii) ऐसी दूसरी जानकारी जो निर्धारित की जाए हमारे बैंक में इस समय मौजूदा लोक शिकायत निवारण तंत्र के ब्‍यौरे नीचे दिए गए हैं :-
 
लोक शिकायत निवारण तंत्र

हमारा बैंक, उच्‍च कोटि की ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और ग्राहक शिकायतों का वक्‍त पर निवारण करने के लिए सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी जाती है. हमने, ग्राहकों से प्राप्‍त शिकायतों के निवारण पर निगरानी रखने की दृष्टि से ही सितंबर 2002 के दौरान ग्राहक शिकायत निवारण कक्ष खोला गया है जो प्रधान कार्यालय के केंद्रीय निरीक्षण विभाग से जुडा है. यह विभाग, महा प्रबंधक संभालते हैं जो लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी हैं.

हमारा मकसद है, हर एक स्‍तर पर शिकायतों का दक्षता, शालीनता और निष्‍पक्षता से जवाब देना. ग्राहक, टेलीफोन से, व्‍यक्तिगत रूप से, डाक से अथवा ई-मेल से शिकायत कर सकता है. इस तंत्र के वैशिष्‍ट्य इस प्रकार हैं:

 

 

  • शाखा स्‍तर पर, शाखाध्‍यक्ष, ग्राहकों की शिकायतों पर वैयक्तिक रूप से ध्‍यान देता है. हर एक शाखा में छेदवाली अभिस्‍वीकृति के साथ शिकायत पुस्तिका उपलब्‍ध है और शाखा में ग्राहक पुस्तिका की उपलब्‍धता के बारे में नोटिस प्रदर्शित की जाती है. जरूरत पडने पर शिकायतकर्ता से वैयक्तिक रूप से संपर्क साधकर 7 दिनों के अंदर शिकायत दूर करने की हर संभव कोशिश की जाती है. अगर शाखा प्रबंधक, अपने स्‍तर पर शिकायत निपटा न सका तो वह नियंत्रक प्राधिकारियों से मार्गदर्शन पाता है और जरूरत पडने पर, मामला सुलझाने के लिए शिकायतकर्ता और क्षेत्राध्‍यक्ष की बैठक बुलाने की व्‍यवस्‍था करता है. ऐसी सूरत में भी अगर मामला न सुलझे तो, प्रधान कार्यालय, उप महा प्रबंधक / महा प्रबंधक के जरिए हस्तक्षेप करता है, जो जरूरत पडने पर शाखा का दौरा कर अथवा शिकायतकर्ता से मिलकर मामला सुलटाने के लिए कदम उठाएंगे.

  • क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत मिलने पर, उसकी अभिस्‍वीकृति, क्षेत्राध्‍यक्ष देते हैं जो या तो वैयक्तिक रूप से शाखा से संपर्क कर या पत्राचार से और जरूरत पडने पर शिकायतकर्ता से व्‍यक्तिगत रूप से मिलकर मामला सुलझाएंगे. अगर शिकायत का निपटारा न हो जाए तो मामला प्रधान कार्यालय के साथ उठाया जाता है जो सौहार्द पूर्ण तरीके से मामला सुलझाने के लिए फौरन कदम उठाएगा.

  • ग्राहकों की शिकायतों पर गौर करनेवाले संबंधित क्षेत्राध्‍यक्षों और साथ ही प्रधान कार्यालय के नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन संख्‍या/फैक्‍स संख्‍या, शाखा परिसर में प्रदर्शित की गई है.

  • शिकायतों का निवारण करने के बारे में एक अध्‍याय, '' सिटिज़न्‍स चार्टर '' में शामिल किया गया है जिसमें शिकायतों का निवारण कराने के लिए संपर्क किए जानेवाले कार्यालयों और शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए उपलब्‍ध साधनों के बारे में आम जनता को विस्‍तृत मार्गनिर्देश दिए गए हैं. बैंक के वेबसाइट में बैंक की विभिन्‍न गतिविधियों के बारे में विस्‍तृत जानकारी दी गई है जैसे; प्रबंधन, वित्‍त ीय पहलू, शाखा जाल, एटीएम सेंटर, एनआरआई शाखाएं, विभिन्‍न प्रकार की सेवाएं तथा उससे संबंधित आवेदन पत्र, फार्म जिसे आम जनता अपने उपयोगार्थ डालनलोड कर सकती है. वेबसाइट में उपलब्‍ध जानकारी को वक्‍त -वक्‍त पर अद्यतन बनाया जाता है.

  • लोक शिकायतों पर गौर करनेवाले नोडल अधिकारी और का नाम, घट का और कार्यालय, दोनों का पता, टेलीफोन नंबर, बैंक के वेबसाइट में दिया गया है.
    हम, प्रभावी लोक शिकायत निवारण तंत्र की जरूरत को समझते हैं और इस तंत्र को लगातार अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते रहेंगे जिससे कि शिकायतों की संख्‍या और निवारण समय घटाया जा सके.
 
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बेसल II प्रकटीकरण

वी.आर्.डी.एफ. - विजय ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान - उददेश्य एवं कार्य

वी.ई.बी.एस्.ई.टी.आई. - विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान - बेरोजगार युवशक्ति को प्रदत्त सेवाएँ, प्रेरणा एवं सहायता

अप्लसंख्यक कल्याण हेतु प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वनयन - साचार समिति के सिफारिश के अनुसार परिमितियाँ : दिसम्बर 2008 के अनुसार स्थिति

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्(टी.टी.डी.) के लिए विजया बैंक द्वारा संचालित सुविधाएँ

वित्‍तीय विवरण / स्थिति और प्रेस प्रकाशनी

सेवारत और सेवानिवृत्‍त रक्षा कर्मियों के लिए फुटकर उधार योजना - वी - रक्षक

फुटकर उधार-वी - शिक्षक

विजया बैंक खाता धारकों के लिए ही स्‍वास्‍थ्‍य-सह-दुर्घटना बीमा

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800 600 रेसोल्‍यूशन के साथ इंटरनेट एक्‍सप्‍लोरर संस्‍करण 5.5 और 6.0 अथवा नेटएस्‍केप संस्‍करण 7.3 और 8.0 अथवा फायरफॉक्‍स 1.5 के साथ बेहतरीन दिखेगा.